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29 दिसंबर को बंद नहीं होगा आपका TV, पसंदीदा चैनल चुनने के लिए TRAI ने दिया 31 जनवरी तक का वक्त

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नई दिल्ली। अगर आप भी इस डर में हैं कि 29 दिसंबर से आपका टीवी ब्लैकआउट हो जाएगा तो आपके लिए राहत की खबर है। दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने अपभोक्ताओं को अपना पसंदीदा चैनल चुनने के लिए एक महीने का वक्त दिया है। जी हां यानी आप 31 जनवरी तक अपना पसंदीदा चैनल चुन सकेंगे। पहले ये डेडलाइन 29 दिसंबर तक थी , लेकिन अब इसे एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। ब्रॉडकास्टर्स और डीटीएच ऑपरेटर्स की अपील के बाद ट्राई ने इसे 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। ट्राई के सचिव एस के गुप्ता ने कहा, हमने गुरुवार को प्रसारकों, डीटीएच ऑपरेटरों और मल्टी-सिस्टम ऑपरेटरों के साथ बैठक की, जिसके बाद उनके अनुरोध पर ग्राहकों को कुछ और समय देने का फैसला किया गया, ताकि उपभोक्ता आसानी ने अपना पैक चुन सके।

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 अब 29 दिसंबर को बंद नहीं होगा आपका टीवी चैनल

अब 29 दिसंबर को बंद नहीं होगा आपका टीवी चैनल

टेलीकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी (TRAI) ने नए टैरिफ प्लान चुनने की डेडलाइन को 31 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। अब ग्राहक 31 जनवरी तक अपनी पसंद के चैनल चुन सकते हैं। TRAI ने सभी मल्टी सर्विस ऑपरेटर्स (MSOs) और लोकल केबल ऑपरेटर्स के साथ बैठक के बाद डेडलाइन को 1 महीने के लिए और बढ़ाकर 31 जनवरी 2019 कर दिया गया। पहले 29 दिसंबर से नया टैरिफ सिस्टम लागू करने का आदेश दिया था, लेकिन अब ट्राई ने इस समयसीमा को बढ़ाकर 31 जनवरी कर दिया है। यानी अब आपके पास अपना पसंदीदा चैनल चुनने के लिए 1 महीने का वक्त और है।

 क्या है ट्राई का नया नियम

क्या है ट्राई का नया नियम

ट्राई के नए नियम के मुताबिक डीटीएच और केबल ऑपरेट्स उपभोक्ताओं पर टीवी चैनल थोप नहीं सकते हैं। उपभोक्ताओं के पास अब अपना चैनल खुद चुनने की आजादी होगी। वो क्या देखना चाहते हैं और क्या नहीं ये वो खुद तय कर सकेंगे। उन्हें अब केवल अपने मनपसंद चैनल के लिए ही भुगतान करना होगा। इसके लिए सभी ब्रॉडकास्टर्स को अपने चैनल को बुके के रूप में उपलब्ध करना होगा, जिन्हें उपभोक्ता अपनी पसंद के अनुसार चुन सकता है। टीवी स्क्रीन पर हर चैनल की अधिकतम मूल्य लिखी होगी। कोई भी केवल या डीटीएच ऑपरेटर ब्रॉडकास्टर की ओर से तय कीमत से अधिक नहीं ले सकता है।

 बढ़ेगा केबल का खर्च

बढ़ेगा केबल का खर्च

ट्राई के नए नियम के तहत ग्राहकों को हर महीने 100 चैनलों के लिए अधिकतम 130 रुपये देना होगा। इसपर जीएसटी अलग से होगा। ऐसे में अगर आप 100 से अधिक चैनल देखते हैं तो अगले 25 चैनलों के लिए 20 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। वहीं इसके अलावा आप जो चैनल चुनेंगे उसका भगुतान भी इसमें जुड़ेगा। अगर आप ढेर सारे चैनल चुनते हैं तो आपका खर्च बढ़ेगा, लेकिन अगर चैनल्स का चुनाव अपनी जरूरतों के हिसाब से करते हैं तो आपका खर्च कम हो जाएगा।

नए नियम लागू होने के बाद कोई भी केबल या डीटीएच ऑपरेटर्स चैनलों के लिए अलग-अलग चार्ज नहीं ले पाएंगे।

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English summary
Telecom regulator Trai has given time till January 31 for consumers to opt for channels of their choice under the new framework for broadcasting and cable services.
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