यदि 31 दिसंबर तक दाखिल नहीं किया ITR, तो ना घबराएं बस करना होगा ये काम

नई दिल्ली। कोरोना महामारी के चलते आकलन वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) को फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2020 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। व्यक्तिगत आयकरदाता 31 दिसंबर तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। वहीं जो लोग ऑडिट कराने के बाद आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं उनके लिए इसकी आखिरी तारीख 31 जनवरी 2021 होगी।

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    ITR: Income Tax Return फाइल नहीं कर पाए, तो अब करें ये काम । वनइंडिया हिंदी
    नियत तारीख ही अंतिम तिथि नहीं होती है

    नियत तारीख ही अंतिम तिथि नहीं होती है

    लोगों में आम तौर पर यह धारणा होती है कि नियत तारीख ही अंतिम तिथि होती है। जिसके आगे आप अपना आईटीआर जमा नहीं कर सकते हैं, जोकि सही नहीं है। आईटीआर फाइलिंग के लिए प्रासंगिक दो तिथियां होती हैं। एक नियत तारीख और दूसरी आखिरी तारीख। यदि आप नियत तारीख तक अपना आईटीआर जमा नहीं कर पाते हैं, तो भी आप अंतिम तिथि तक इसे दर्ज कर सकते हैं। आकलन वर्ष 2020-2021 के लिए आईटीआर जमा करने की नियत तारीख 31 जुलाई 2020 थी जिसे 31 दिसंबर 2020 तक विस्तारित किया गया है। हालांकि अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 है।

    31 दिसंबर 2020 तक नहीं भर पाए रिटर्न तो ना घरबाएं

    31 दिसंबर 2020 तक नहीं भर पाए रिटर्न तो ना घरबाएं

    यदि आप 31 दिसंबर 2020 तक अपने वर्तमान आईटीआर को जमा करने में विफल रहते हैं। तभी भी आप 31 मार्च 2021 तक आपने आईटीआर का भुगतान कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद आप आगामी सालों में अपने नुकसान को आगे बढ़ाने के अपने अधिकार को खो देते हैं। आपको 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा अगर टैक्स रिटर्न समय सीमा के बाद लेकिन संबंधित आकलन वर्ष के 31 दिसंबर को या उससे पहले दाखिल किया जाए। ये भी ध्यान रखिए कि ये वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 है।

    नहीं तो लगेगी पेनल्टी

    नहीं तो लगेगी पेनल्टी

    आकलन वर्ष 2019-20 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख को कोविड-19 लॉकडाउन के मद्देनजर इस साल में पहले ही कई बार बढ़ाया जा चुका है। व्यक्तिगत करदाताओं के लिए जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराने की आवश्यकता होती है, रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2020 से 31 जनवरी 2021 तक बढ़ा दी गई है। इसी तरह यदि टैक्स रिटर्न 31 दिसंबर के बाद लेकिन प्रासंगिक एसेसमेंट ईयर (आकलन वर्ष) की समाप्ति से पहले, यानी 31 मार्च से पहले दाखिल किया जाता है तो 10 हजार रु की पेनल्टी लगेगी।

    इस तारीख तक नहीं है कोई जुर्माना

    इस तारीख तक नहीं है कोई जुर्माना

    सरकार ने आकलन वर्ष 2020-20 के लिए आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख को 31 जुलाई, 2020 से बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2020 कर दिया है। इसलिए आपको वास्तविक तिथि 31 जुलाई 2020 के बजाय बढ़ाई गई देय तिथि यानी 31 दिसंबर 2020 तक आकलन वर्ष 2020-2021 के लिए अपना आईटीआर दाखिल करने पर भी कोई जुर्माना नहीं देना होगा।

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