इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, जानें क्या होगा अगर कर गए Miss
नई दिल्ली। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख में अब मात्र 8 दिन का वक्त बचा है। आईटीआर भरने की अंतिम तारीख नजदीक आती जा रही है। अगर आपने अब तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो डेडलाइन का इंतजार न करें और जल्द से जल्द अपना आईटीआर भरे। आप 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 31 जुलाई को आईटीआर फाइल करने में चूक जाते हैं तो आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। 31 जुलाई की डेडलाइन मिस करने पर आपको 5000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
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31 जुलाई तक भर लें अपना ITR
अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए अंतिम तारीख का इंतजार कर रहे हैं तो ऐसा न करें। डेडलाइन का इंतजार करने से बेहतर हैं कि जल्द से जल्द अपना आईटीआर भर लें। कई बार डेडलाइन नजदीक आने पर वेबसाइड पर लोड बढ़ने की वजह से आईटीआर भरने में मुश्किल होती है।
अगर भूल गए डेडलाइन तो...
अगर आप 31 जुलाई तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना भूल गए तो आपके लिए मुश्किल बढ़ सकती है। डेडलाइन मिस करने के बाद 1 अगस्त से 31 दिसंबर के बीच रिटर्न फाइल करने पर आपको 5000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। हालांकि अगर आपकी कुल आमदनी 5 लाख से कम है तो जुर्माने की रकम 1000 रुपए रह जाएगी। 31 जुलाई से पहले आयकर रिटर्न फाइल नहीं भरने पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 234एफ के तहत जुर्माना लग सकता है। इस नियम के मुताबिक 31 दिसंबर तक रिटर्न भरने पर 5000 रुपए और 31 दिसंबर के बाद आईटीआर फाइल करने पर आपको 10000 रुपए जुर्माना भरना होगा।
क्यों जरूरी है आयकर रिटर्न भरना
अगर आप सोच रहे हैं कि केवल आयकर जमा कर देने से ही आपकी जिम्मेदारियां खत्म नहो गई तो ये गलत है। अगर आपकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक है तो आपको आयकर रिटर्न दाखिल करना जरूरी है। रिटर्न फाइल करने के बाद रिफंड की प्रक्रिया तेजी से पूरी होती है। इसे भरते वक्त बहुत सावधानी रखनी चाहिए। अगर आपने इसमें गलत जानकारी दी तो संशोधित रिटर्न भरना होगा। गलत जानकारी देने पर आप जुर्माने के हकदार बन सकते हैं।
किसे भरना होगा कितना टैक्स
आयकर विभाग ने अलग-अलग आमदनी वाले लोगों के लिए अलग-अलग टैक्स सीमा तय की गई है। आपकी आय के मुताबिक आपको टैक्स भरना होता है। आयकर नियम के मुताबिक अगर आपकी आमदनी 2.5 लाख रुपए से अधिक है तो आपको इनकम टैक्स भरना होगा। जैसे
- अगर आपकी आमदनी 2.5 लाख से 5 लाख के बीच है तो आपको 5 फीसदी इनकम टैक्स भरना होगा।
- अगर आपकी आय 5 लाख से 10 लाख के बीच है तो आपको 20 फीसदी टैक्स भरना होगा।
- अगर आपकी आय 10 लाख से ऊपर है तो आपको 30 फीसदी टैक्स भरना होगा।
- अगर आपकी आमदनी 50 लाख से 1 करोड़ के बीच है तो 10 फीसदी सरचार्ज भी चुकाना होगा।
कैसे भरें इनकम टैक्स रिटर्न
इनकम टैक्स रिटर्न भरना बेहद आसान है। आप इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से इनकम टैक्स भर सकते हैं। ऑनलाइन रिटर्न भरने के लिए आपको आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट (https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home) पर जाना होगा।
- इसके बाद लॉग-इन कर यूजर आईडी, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ भरनी होगी।
- अगर आईडी नहीं है तो नया आईडी बना लें।
- इसके बाद आप फॉर्म-16 और फॉर्म 26-एएस डाउनलोड कर लें। फिर फॉर्म की सारी जानकारी सावधानी से भरें।
- फिर इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म डाउनलोड करें और उसे सावधानी से भर लें।
- फॉर्म में मांगे गए जरूरी दस्तावेज अटैच करें। जैसे वित्तीय लेन-देन से जुड़े हर दस्तावेज, फॉर्म-16, फॉर्म 26-एएस, बैंक का विवरण, होम लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, पैन कार्ड और आधार कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेज।
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