Vehicle Scrapping Policy 2021: पुरानी गाड़ी चलाना हुआ महंगा, चुकानी होगी 5000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस
नई दिल्ली, 6 अक्टूबर। अब पुरानी गाड़ियों को चलाना आपके लिए महंगा हो जाएगा। सड़क एंव परिवाहन मंत्रालय ने नई वाहन स्क्रैप पॉलिसी लागू कर दी है, जिसके तहत आपको पुरानी गाड़ियों को का रजिस्ट्रेशन के लिए आपको पहले स अधिक चार्ज चुकाना होगा। वहीं पुरानी गाड़ियों के नवीनीकरण को लिए आपको नई गाड़ियों के मुकाबले 8 फीसदी अधिक रजिस्ट्रेशन फीस चुकानी होगी।

नई वाहन स्क्रैप पॉलिसी के तहत अब पुराने वाहन चलाना महंगा होगा। सरकार ने नई वाहन स्क्रैप पॉलिसी नियम लागू कर दिया है। नए नियम के तहत अब आपको पुरानी गाड़िय़ों के रजिस्ट्रेशन के लिए 5000 रुपए देने होंगे। नए नियम के तहत अप्रैल 2022 से 15 साल से अधिक पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवाने के लिए आपको पहले से अधिक फीस चुकानी होगी। ये फीस नई गाड़ियों के मुकाबले 8 गुना अधिक होगी।
15 साल पुरानी गाड़िय़ां चलाना हुआ महंगा
15 साल या उसस अधिक पुरानी गाड़ियों रे लाइसेंस के रिन्यूअल फीस को बढ़ाकर 5000 रुपए कर दिया गया है। नए वाहनों की रजिस्ट्रेशन फीस जहां 600 रुपए के करीब है तो वहीं पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन फीस 5000 रुपए होगी। वहीं पुरानी गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट के लिएए भी आपको ज्यादा फीस चुकानी होगी। 15 साल से अधिक पुरानी भारी वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए आपको 8 गुना ज्यादा कीमत चुकानी होगी। नए नियम के तहत अब इसके लिए आपको 12500 रुपए चुकाने होंगे। वहीं पैसेंजर गाड़ियों के लिए 10 हजार रुपए चुकाने होंगे।
नए वाहनों की खरीद पर छूट
अगर आप अपनी पुरानी गाड़ियों को बेचकर नई गाड़ियां खरीदते हैं तो आपकी नई गाड़ियों क रजिस्ट्रेशन पर आपको छूट भी मिलती है। आपको इसके लिए अधिकृत स्क्रैप सुविधा केंद्र पर जाकर अपनी पुरानी गाड़ी बेचनी होगी और वहां से मिलने वाले सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाते समय दिखाना होगा।
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