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Union Budget 2020: जानिए क्या होती है इनकम टैक्स की धारा 80C? कैसे बचा सकते हैं टैक्स

Union Budget 2020: जानिए क्या होता है इनकम टैक्स की धारा 80C? कैसे बचा सकते हैं टैक्स

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नई दिल्ली। 1 फरवरी को मोदी सरकार देश के सामने अपना बजट पेश करने वाली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करेंगी। इस बजट से सबने उम्मीदें लगा रखी है। लोगों को उम्मीदें हैं कि सरकार इस बजट में उनके लिए राहत भरी घोषणाएं करेंगी। वहीं लोगों को इनकम टैक्स में राहत मिलने की भी उम्मीदें हैं। आप जो कमातें हैं उस पर सरकार टैक्स लगाती है। ये टैक्स आपकी आमदनी पर निर्भर करता है। इनकम टैक्स के लिए अलग-अलग स्लैब निर्धारित हैं। आपकी आमदनी जिस स्लैब में आती है उसके मुताबिक आपको सरकार को इनकम टैक्स देना पड़ता है। हालांकि इनकम टैक्स बचाने के लिए भी सरकार ने आपको विकल्प दिए हैं। इन्हीं में से एक विकल्प हैं 80C।

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 क्या है इनकम टैक्स का सेक्शन 80C

क्या है इनकम टैक्स का सेक्शन 80C

सरकार आपको इनकम टैक्स बचाने का विकल्प भी देता है। इसका सबसे आसान तरीका है सेक्शन 80-सी। सरकार के आयकर नियमों के मुताबिक आप सेक्शन 80C के तहत अगर आप सालाना डेढ़ लाख रुपए तक का निवेश करते हैं तो आपको टैक्स में छूट मिलती है। इस सेक्शन 80सी के तहत अलग-अलग तरह के निवेश पर टैक्स छूट मिलती है। आपको डेढ़ लाख कर के निवेश पर टैक्स छूट मिलती है।

 कहां-कहां कर सकते हैं निवेश

कहां-कहां कर सकते हैं निवेश


आप 80C के तहत कई जगहों पर निवेश करके टैक्स में छूट पा सकते हैं। इसके लिए आपको पास बहुत सारे विकल्प हैं। जैसे जीवन बीमा, ईपीएफ, पीपीएफ, होम लोन पर आप जो मूलधन का भुगतान कर रहे हैं, उस पर छूट मिलती है.। वहीं NSC, यूलिप, सुकन्य समृद्धि योजना में निवेश करने पर आपको टैक्स में डेढ़ लाख रुपए तक की छूट मिलती है। इस सेक्शन के तहत बच्चों की ट्यूशन फीस पर भी छूट मिलती है।

 क्या है 80सी की सीमा

क्या है 80सी की सीमा


वित्तीय वर्ष 2014 से, धारा 80 सी के तहत अधिकतम कटौती 1,50,000 तक कर दी गई। 80सी इनकम टैक्स में आपकी कर देयता को कम करता है, चाहे 30% के उच्चतम टैक्स स्लैब में आते हैं। इस सेक्शन के तहत आप 45,000 बचाते हैं। 80 सी के तहत बेहतर कर छूट के लिए विभिन्न निवेशों में अपनी बचत में विविधता लाने की सलाह दी जाती है। किसी वित्त वर्ष में डिडक्शन क्लेम करने के लिए जरूरी है कि उसी वर्ष में निवेश या खर्च किया जाए।

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English summary
Union Budget 2020: What is Income Tax section 80C, How can you save tax in this section.
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