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UIDAI से बैंकों को मिली राहत, अब 1 नवंबर से पूरा करना होगा आधार एनरोलमेंट का टारगेट

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नई दिल्ली। आपमें से बहुत से लोगों ने बैंकों की शाखाओं में जाकर अपना आधार कार्ड बनवाया होगा या फिर संशोधित करवाया होगा। जिन बैंक शाखाओं में आधार एनरोलमेंट की सुविधा होती है, वहां बैंकों के लिए प्रतिदिन आधार बनाने या संशोधन करने का एक मिनिमम टार गेट होगा है। ये टागरेट यूआईडीएआई की तरफ से तय किया जाता है, जिसे हर बैंक को पूरा करना होता है।

 UIDAI relaxes minimum Aadhaar enrolment targets, related deadlines for banks

यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार एनमरोलमेंट की जिम्मेदारी से जुड़े बैंक शाखाओं को आधार बनाने की न्यूनतम संख्या मामले में बड़ी राहत दी है। यूआईडीएआई ने प्रतिदिन नया आधार बनाने या अपग्रेड करने की न्यूनतम संख्या की समयसीमा को 1 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया है।

इसके तहत बैंक शाखाओं को 1 जुलाई 2018 से प्रतिदिन कम से कम 8 नया आधार बनाना होगा या अपडेट करना है। वहीं 1 अक्टूबर 2018 से यह टागरेट 12 और 1 जनवरी 2019 से टागरेट 16 हो जाएगी। आदेश के मुताबिक जो बैंक नवंबर तक के लिए बढ़ाई गई समसीमा में अपना लक्ष्य पूरा कर लेते हैं वो जुर्माने से बच जाएंगे। गौरतलब है कि बैंकों के लिए हर 10 शाखाओं में एक शाखा में कैंपस के दायरे में आधार के लिए सेट अप करना होता है।

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English summary
In a breather to banks, the UIDAI on Friday extended till November 1 the deadline for banks to do minimum Aadhaar enrolments and updations in identified branches, according to a communication sent to banks.
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