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29 दिसंबर के बाद बंद हो जाएगी आपकी TV सर्विस, जानिए क्या है इस खबर का सच?

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नई दिल्ली। टीवी चैनल्स पर लगातार मैसेज आ रहे हैं कि 29 दिसंबर से पहले अपना टीवी पैक चुन लें। इस तरह के मैसेज को लेकर कई मैसेज सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं। इन सब के बीच भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने बुधवार को साफ कर दिया है कि नए रेग्युलेशन के लागू होने के कारण 29 दिसंबर के बाद टेलिविजन पर मौजूदा सब्सक्राइब्ड चैनल ब्लैक आउट नहीं होंगे। यानी आपकी टीवी सर्विस 29 दिसंबर के बाद भी बंद नहीं होगी। आप पहले की तरह ही चैनल देख सकेंगे।

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क्या 29 दिसंबर के बाद बंद हो जाएगा टीवी

क्या 29 दिसंबर के बाद बंद हो जाएगा टीवी

आपको बता दें कि सोशल मीडिया में ये मैसेज खूब वायरल हो रहा है कि 29 दिसंबर के बाद आपका टीवी ब्लैकआउट हो जाएगा। इस सब खबरों की वजह से TRAI ने सफाई दी है कि 29 दिसंबर से नया रेग्युलेशन जारी हो जाएगा, लेकिन नए रेग्युलेटर फ्रेमवर्क के लागू होने की वजह से टीवी सर्विस में किसी भी तरह की बाधा नहीं आएगी।

क्या है खबर का सच

क्या है खबर का सच

गौरतलब है कि ट्राई ने सभी मल्टी सर्विस ऑपरेटर्स और लोकल केबल ऑपरेटर्स को 29 दिसंबर से नया टैरिफ सिस्टम लागू करने का निर्देश दिया है। इस नए रेग्युलेशन के तहत आप अपनी पसंद का चैनल खुद चुन सकेंगे और आपको सिर्फ उन्हीं चैनल के लिए भुगतान करना होगा। इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड के जरिए हर चैनल पर उसकी कीमत लिखी होगी, आप अपनी इच्छा से उसे चुन सकेंगे।

बढ़ेगा केबल का खर्च

बढ़ेगा केबल का खर्च

नए साल में आपके टीवी देखने का खर्च बढ़ सकता है। आपको केबल और DTH का मासिक खर्च बढ़ जाएगा। ट्राई के नए नियमों की वजह से आपको टीवी देखना महंगा पड़ेगा। इतना ही नए नए साल से आप जितने चैनल देखना चाहे उतने के ही पैसे देने होंगे। मतलब ये कि 1 जनवरी 2019 से आपको हर चैनल या फिर किसी ग्रुप के चैनल एक साथ एमआरपी पर खरीदना होगा। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया(TRAI) केबल और डीटीएच के लिए नई गाइडलाइंस ला रहा है, जो एक जनवरी 2019 से लागू होंगी।

Comments
English summary
TRAI: The Authority has noticed messages circulating in media that there may be a black-out of existing subscribed channels on TV screens after Dec 29. We would like to clarify there will be no disruption of TV Services due to implementation of the new regulatory framework.
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