अगर सिम कार्ड नहीं करेगा काम तो कंपनी देगी 5000, जानिए किसे और कहां
नई दिल्ली। टेलिकॉम कंपनियों पर सख्त होते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने कहा है कि अगर अंतरराष्ट्रीय रोमिंग सिम और वैश्विक कॉलिंग कार्ड विदेश यात्रा के दौरान फेल हुए तो कंपनियों को जुर्माना देना होगा। ट्राई के अनुसार ऐसा होने की स्थिति में कंपनियों को 5000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इस रकम को मुआवजे के तौर पर ग्राहक को दिया जाएगा।
ट्राई ने इसे लेकर दूरसंचार विभाग को एक पत्र भी भेजा है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय सिम कार्ड फेल होने पर कंपनी पर जुर्माना लगाने का सुझाव दिया गया है। ट्राई के इस प्रस्ताव फायदा प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों ही तरह के ग्राहकों को मिलेगा। इतना ही नहीं, सुझाव में यह भी कहा गया है कि प्रीपेड ग्राहक को वह सारा पैसा भी वापस दिया जाना चाहिए, जिसका भुगतान वह पहले ही कर चुका है।
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इस बारे में ट्राई ने इसी साल शुरू हुए इंटरनेशनल सिम कार्ड और अंतरारष्ट्रीय कॉलिंग कार्ड कंपनियों से भी चर्चा की है और विदेश यात्रा के दौरान सेवा काम नहीं करने की स्थिति में ग्राहक को रिफंड दिए जाने की बात कही है। अगर ट्राई की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया तो विदेश यात्रा के दौरान आपका अंतराष्ट्रीय रोमिंग सिम कार्ड फेल होने की स्थिति में सेवा प्रदाता कंपनी जुर्माना देगी, जिसे मुआवजे के रूप में ग्राहक को दिया जाएगा।
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गौरतलब है कि ट्राई ने इस प्रस्ताव को दूरसंचार विभाग को भेजने से पहले एक सर्वे भी कराया था। यह सर्वे एसएमएस के जरिए कराया गया था। इसमें ऐसी सेवाओं का इस्तेमाल करने वाले करीब आधे लोगों का यही कहना था कि विदेश यात्रा के दौरान इस तरह की सेवाओं आंशिक तौर पर या पूरी तरह से फेल हो जाती है।