खुशखबरी! अगले साल बदल जाएगा EPFO का ये नियम, 50 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा
नई
दिल्ली।
इम्प्लॉई
प्रोविडेंट
फंड
के
दायरे
में
नहीं
आने
वाले
कर्मचारियों
को
सरकार
अगले
वर्ष
बड़ा
तोहफा
देने
जा
रही
है।
1
जनवरी
2020
से
नए
नियम
लागू
किए
जाएंगे
जिसमें
केंद्रीय
श्रम
मंत्रालय
बड़ा
बदलाव
करने
जा
रही
है।
सरकार
द्वारा
जारी
किए
गए
नोटिफिकेशन
में
बताया
गया
कि
अभी
तक
जिनका
पीएफ
नहीं
कटता
उनको
भी
पीएफ
के
दायरे
में
लाए
जाने
पर
सरकार
विचार
कर
रही
है।
बता
दें,
अभी
6
करोड़
लोग
पीएफ
के
दायरे
में
आते
हैं।
50 लाख कर्मचारियों को फायदा
सरकार के इस कदम से करीब 50 लाख अतरिक्त कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा। जानकारी के लिए बता दें कि जिस कर्यालय में 20 या उससे अधिक कर्मचारी होते हैं वहां इम्पलॉई प्रोविडेंट फंड लागू होता है, नियमों में बदलाव होने के बाद जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी होंगे वहां भी प्रोविडेंट फंड लागू किया जाएगा। इसके लिए संस्थानों को कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
लॉन्च हुई ये सेवाएं
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने मंगलवार को डीजी लॉकर और ई-इंस्पेक्शन को लॉन्च कर दिया है। अब कर्मचारियों का अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर पाने के लिए किसी कंपनी पर निर्भर नहीं रहना होगा। अक्सर जब कर्मचारी अपनी जॉब बदलता है तो उसे यूएएन लेने के लिए कंपनी के पास जाना पड़ता है। इपीएफओ की नई सेवा के बाद अब कोई भी कर्मचारी इपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर खुद अपना यूएएन नंबर जनरेट कर सकता है।
इन सेवाओं में काम आता है यूएएन नंबर
किसी भी पीएफ के दायरे में आने वाले कर्मचारी को उसका यूएएन नंबर जानना बहुत जरूरी होता है। इससे आप पीएफ, पेंशन और लाइफ इंशोयरेंस का फायदा उठा सरते हैं, इन सभी के लिए यूएएन नबंर जनरेट करना अनिवार्य होता है। इसके अलावा आप कही नई जगह भी जॉब चेंज करते हैं तो वहां भी यूएएन नंबर पूछा जाता है। डीजी लॉकर की सुविधा लॉन्च होने के बाद पेंशनर्स अपने पेंशन से जुड़े दस्तावेज को उसमें सुरक्षित रख सकते हैं।