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लॉकडाउन के बीच RBI का बड़ा फैसला, रद्द किया इस बैंक का लाइसेंस, जानिए क्या होगा खाताधारकों का

लॉकडाउन के बीच RBI का बड़ा फैसला,रद्द हुआ इस बैंक का लाइसेंस

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नई दिल्ली। देशभर में जारी लॉकडाउन के बीच भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने सहकारी बैंक के खाताधारकों को बड़ा झटका दिया है। RBI ने महाराष्ट्र के सहकारी बैंक सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक (CKP Cooperative Bank Limited) के ग्राहकों को झटका देते हुए केंद्रीय बैंक ने बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई ने सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लाइसेंस रद्द करते हुए प्रेस रिलीज जारी की और कहा कि CKP बैंक की वित्तीय स्थिति अत्यधिक जोखिम भरी और अस्थिर है। बैंक को बचाने के लिए कोई मजबूत रिवाइवल या अन्य बैंक के साथ विलय का प्लान नहीं है। RBI ने कहा कि CKP बैंक प्रबंधन की तरफ से भी अनिवार्य प्रतिबद्धता नहीं दिखाई दे रही है, जिसके बाद बैंक के लाइसेंस को रद्द करने का फैसला किया गया है।

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 RBI ने रद्द किया इस बैंक का लाइसेंस

RBI ने रद्द किया इस बैंक का लाइसेंस

आरबीआई ने CKP को-ऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस को रद्द करते हुए कहा कि बैंक पर वित्तीय अस्थितरता के चलते यह फैसला लिया गया है। 30 अप्रैल के बाद से ही आरबीआई ने बैंक के सभी ऑपरेशन रोक दिए है। वहीं साल 2014 से ही बैंक पर प्रतिबंध लगाए गए थे, जिसे बार-बार बढ़ाया गया, ताकि बैंक अपने एनपीए को कम कर सकेंष लेकिन बैकं प्रबंधन की ओर से इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाते देख , निवेशकों और खाताधारकों को बचाने के लिए रिजर्व बैंक को यह फैसला लिया और 28 अप्रैल 2020 को अपने आदेश Order No DOR.CO.AID/LC-02/12.22.035/2019-20 बैंक के लाइसेंस को रद्द करने का फैसला लिया।

 क्यों रद्द हुआ CKP बैंक का लाइसेंस

क्यों रद्द हुआ CKP बैंक का लाइसेंस

  • RBI की ओर से जारी किए आदेश के मुताबिक इस बैंक की वित्तीय स्थिति अत्यधिक जोखिम भरी और अस्थिर है।
  • बैंक की स्थिति को सुधारने और बढ़ते एनपीए के बोझ को कम करने के लिए CKP बैंक प्रबंधन की तरफ से भी अनिवार्य प्रतिबद्धता नहीं दिखाई गई।
  • RBI के मुताबिक बैंक ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो अपने मौजूदा या ​भविष्य के डिपॉजिटर्स को पेमेंट कर सके।
  • आरबीआई के आदेश के मुताबिक CKP बैंक द्वारा तय किए गए न्यूनतम पूंजीगत जरूरतों के नियम का भी उल्लंघन किया।
  • RBI ने अपने फैसले में कहा कि आम लोग और डिपॉजिटर्स के हित को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया जा रहा है।
  • बैंक की मौजूदा स्थिति डिपॉजिटर्स के लिए हानिकारक है।
  • वहीं केंद्रीय बैंक ने कहा कि CKP बैंक के रिवाइवल के लिए कोई प्लान नहीं है। बैंक द्वारा उठाया गया कदम प्रभावी नहीं।
  • वहीं बैंक ने कहा कि बैंक प्रबंधन को पर्याप्त मौका दिया गया, लेकिन प्रबंधन की ओर से बैंक के विलय को लेकर भी कोई प्रस्ताव नहीं लाया गया है।
  • ऐसे में खाताधारकों और आम लोगों के साथ-साथ निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए बैंक के बिजनेस को रोकने का फैसला किया गया।
क्या होगा खाताधारकों का

क्या होगा खाताधारकों का

CKP को-ऑपरेटिव बैंक के करीब 1.20 लाख खाताधारक हैं। ऐसे में बैंक का लाइसेंस रद्द होने पर अब खाताधारकों का और उनकी पूंजी का क्या होगा। इस बैंक की 485 करोड़ रुपये की एफडी भी अधर में लटकी हुई है। केंद्रीय बैंक ने अपने आदेश में कहा है कि बैंक के खाताधारकों को 5 लाख रुपए तक मिलेंगे।

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यहां पढ़ें RBI के आदेश की पूरी कॉपी

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English summary
he Reserve Bank of India (RBI) on Saturday cancelled the licence of Mumbai-based CKP Co-operative Bank Ltd. The licence of CKP Co-operative Bank Ltd has been cancelled with effect from the close of business on April 30, 2020, as the bank's financial position had worsened.
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