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कोरोना इफेक्ट: ITR,आधार लिंकिंग,ATM कार्ड समेत बड़े ऐलान,FM निर्मला सीतारमण की पीसी में आपके काम की बड़ी बातें

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नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस (Coronavirus) का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। देशभर के कई राज्यों को लॉकडाउन कर दिया गया है। लोग घरों के भीतर बंद हैं, दुकाने, दफ्तर, मॉल्स, बाजार सब बंद है। पहली बार भारतीय रेलवे ने भी अपने परिचालन को भी रोक दिया है। रेलवे, विमान, बस, सड़क यातायात सब को रोक दिया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोशिशों में जुटी है, देश की अर्थव्यवस्था चरमचा गई है।

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ऐसे में मोदी सरकार ने लोगों को बड़ी राहत की घोषण की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन को बढ़ा दिया है। इनकम टैक्स, जीएसटी रिटर्न, आधार-पैन लिंकिंग, डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन में कई बदलाव किए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रसे कॉन्फ्रेंस कर देशवासियों के लिए राहत का ऐलान किया। आइए आपको बतातें हैं वित्त मंत्री की घोषणाओं में आपके काम की बड़ी बातें क्या हैं.....

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 बढ़ी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख

बढ़ी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख

वित्त मंत्री ने बड़ी राहत देते हुए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख भी बढ़ा दी है। वित्तीय मंत्री ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर दिया गया है। वहीं विलंबित इनकम टैक्स पर ब्याज को 12% से घटाकर 9% कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने TDS जमा करने के ब्याज को घटाकर 9 फीसदी कर दिया है।

 ATM से पैसे निकालना हुआ FREE

ATM से पैसे निकालना हुआ FREE

वित्त मंत्री ने एटीएम ट्रांजैक्शन शुल्क को समाप्त कर दिया। निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि अगले 3 महीने तक यानी जून 2020 तक डेबिट कार्ड से किसी भी दूसरे बैंक के एटीएम से कैश निकालने पर कोई चार्ज नहीं देना होगा। आप जितनी बार चाहे किसी भी दूसरे बैंकों के एटीएम से कैश निकाल सकते हैं। आपको कोई ट्रांजैक्शन फीस नहीं देनी होगी।

मिनिमम बैलेंस पर नहीं लगेगा चार्ज

मिनिमम बैलेंस पर नहीं लगेगा चार्ज

वित्त मंत्री ने लोगों के बैंक खाते में जमा मिनिमम बैलेंस नहीं रखने वाले चार्ज को भी खत्म कर दिया है। सरकार ने बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। यानी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने पर लगने वाले चार्ज खत्म कर दिए गए हैं।

 GST रिटर्न की डेडलाइन बढ़ी

GST रिटर्न की डेडलाइन बढ़ी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी रिटर्न की तारीख को बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया है। सरकार ने मार्च, अप्रैल और मई की जीएसटी रिटर्न फाइलिंग की तारीख बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी है। वित्त मंत्री ने छोटे कारोबारियों को राहत दी गई है। वहीं 5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले व्यापारियों से कोई लेट फीस नहीं ली जाएगी। वहीं 5 करोड़ रुपये से ज्यादा टर्नओवर पर 9 फीसदी लेट फीस ली जाएगी। वित्त मंत्री ने व्यापारियों को राहत देते हुए कंपोजिशन रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को बढ़ाकर 30 अप्रैल, 2020 करने का फैसला किया है।

 पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख में मिली राहत

पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख में मिली राहत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आधार-पैन लिंक करने की डेडलाइन को बढ़ाकर लोगों को बड़ी राहत दी है। निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान घोषणा कर नई डेडलाइन का ऐलान किया है। अब लोगों को 31 मार्च के बजाए 30 जीन 2020 तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाना होगा। मोदी सरकार ने लोगों को कोरोना की चपेट से भीड़ से दूर करने की अपली की है। सरकार ने विवाद से विश्वास स्कीम की समयसीमा को भी बढ़ाकर सरकार ने 30 जून, 2020 करने का फैसला किया है।

डिजिटल बैंकिंल पर ट्रांजैक्शन शुल्क खत्म

डिजिटल बैंकिंल पर ट्रांजैक्शन शुल्क खत्म

कोरोना वायरस के फैसले संक्रमण को देखते हुए सरकार ने लोगों को ज्यादा से ज्यादा डिजिटल बैंकिंग का इस्तेमाल करने की अपील की है। पीएम मोदी ने इसके लिए डिजिटल बैंकिंग के जरिए किए जाने वाले ट्रांजैक्शन शुल्क को खत्म कर दिया है। आप डिजिटल माध्यम से भुगतान निशुल्क कर सकते हैं, इसपर किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह छूट 30 जून तक के लिए दी गई है।

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English summary
The big announcements from Finance Minister Nirmala Sitharaman on Coronavirus Outbreak, ITR, GST, Aadhaar Linking date extended, no Limit for ATM transaction
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