जेपी इंफ्राटेक को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
नई दिल्ली। हाल ही में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल ने जेपी इंफ्राटेक को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की थी। इस फैसले को जेपी ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और अब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इसका सीधा-सीधा मतलब यह हुआ कि अब अब जेपी इंफ्राटेक को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया को रोकना होगा।
घर
खरीददारों
को
राहत
सुप्रीम
कोर्ट
के
इस
फैसले
से
घर
खरीददारों
को
राहत
मिली
है।
साथ
ही
निवेशकों
ने
भी
राहत
की
सांस
ली
है।
दरअसल,
जेपी
इंफ्राटेक
को
दिवालिया
घोषित
करने
के
फैसले
के
बाद
से
ही
वे
लोग
काफी
परेशान
हैं,
जिन्होंने
जेपी
के
किसी
प्रोजेक्ट
में
घर
बुक
किया
था।
उन
लोगों
के
पैसे
भी
फंस
गए
हैं,
जिन्होंने
जेपी
के
किसी
प्रोजेक्ट
में
निवेश
किया
था।
दिया
था
270
दिन
का
समय
दिवालिया
घोषित
करने
की
प्रक्रिया
काफी
लंबी
होती
है।
इसी
के
तहत
जेपी
इंफ्राटेक
को
270
दिनों
का
समय
दिया
गया
था।
कंपनी
से
कहा
गया
था
कि
वह
इस
अवधि
के
दौरान
अपनी
आर्थिक
स्थिति
सुधार
ले।
अगर
कंपनी
अपनी
आर्थिक
स्थिति
सुधारने
में
कामयाब
रहती
हो
जाती
है
तो
उसे
दिवालिया
घोषित
नहीं
किया
जाएगा।