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जेपी इंफ्राटेक को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

By Anujkumar Maurya
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नई दिल्ली। हाल ही में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल ने जेपी इंफ्राटेक को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की थी। इस फैसले को जेपी ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और अब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इसका सीधा-सीधा मतलब यह हुआ कि अब अब जेपी इंफ्राटेक को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया को रोकना होगा।

जेपी को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

घर खरीददारों को राहत
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से घर खरीददारों को राहत मिली है। साथ ही निवेशकों ने भी राहत की सांस ली है। दरअसल, जेपी इंफ्राटेक को दिवालिया घोषित करने के फैसले के बाद से ही वे लोग काफी परेशान हैं, जिन्होंने जेपी के किसी प्रोजेक्ट में घर बुक किया था। उन लोगों के पैसे भी फंस गए हैं, जिन्होंने जेपी के किसी प्रोजेक्ट में निवेश किया था।

दिया था 270 दिन का समय
दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया काफी लंबी होती है। इसी के तहत जेपी इंफ्राटेक को 270 दिनों का समय दिया गया था। कंपनी से कहा गया था कि वह इस अवधि के दौरान अपनी आर्थिक स्थिति सुधार ले। अगर कंपनी अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में कामयाब रहती हो जाती है तो उसे दिवालिया घोषित नहीं किया जाएगा।

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English summary
supreme court stay on process of declaring jaypee infratech insolvent
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