लॉकडाउन के दौरान कैंसिल हवाई टिकटों के रिफंड पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 31 मार्च तक पैसा लौटाएं एयरलाइंस
लॉकडाउन के दौरान कैंसिल हवाई टिकटों के रिफंड पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 31 मार्च तक पैसा लौटाएं एयरलाइंस
नई दिल्ली। अगर आपने भी लॉकडाउन के दौरान हवाई टिकट कैंसिल करवाया तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। लॉकडाउन के दौरान कैंसिल टिकटों के रिफंड को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत से बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने एयरलाइंस कंपनियों को एयरलाइंस कंपनियों को यात्रियों के रिफंड का पैसा वापस करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने डीजीसीए(DGCA) की मांग को मान ली है और 31 मार्च 2021 तक रिफंड वापस करने का निर्देश दिया है।
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सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब एयरलाइंस को 31 मार्च 2021 तक रिफंड वापस करना होगा। अगर आपने डायरेक्ट टिकट बुकिंग की है तो रिफंड के पैसा आपको एयरलाइंस करेगी, लेकिन अगर आपने एजेंट के जरिए रिफंड किया है तो रिफंड का पैसा भी एजेंट के जरिए ही मिलेगा। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर लॉकडाउन के बाद की यात्रा के लिए यात्रियों को टिकट कैंसिल कराना पड़ा था तो उसका पैसा उन्हें हफ्ते के भीतर वापस करना होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने DGCA के क्रेडिट सेल प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
गौरतलब है कि लॉकडाउन के दौरान 23 मार्च से लेकर 24 मई 2020 तक विमान सेवाओं का संचालन ठप रहा। एयरलाइंन की उड़ाने रद्द हो गई। ऐसे में जिन लोगों ने इस दौरान अपने टिकट बुक कराए थे उन्हें अपना टिकट कैंसिल करवाना पड़ा। टिकट कैंसिल करवाने के बाद यात्रियों ने रिफंड की डिमांड रखी, लेकिन एयरलाइंस यात्रियों का पैसा देने में आनाकानी करने लगीं और पैसे के बजाए उन्हें क्रेडिट शेल देने लगे। यानी इस क्रेडिट शेल की मदद से वो आगे कभी भी टिकट खरीद सकते हैं। मामला सर्वोच्च अदालत पहुंच गया। जिसके बाद अब कोर्ट ने विमान कंपनियों को यात्रियों का पैसा वापस करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एयरलाइंस को टिकट का पूरा पैसा वापस करना होगा और इसके लिए कोई भी कैंसिलेशन चार्ज नहीं काटा जाएगा।
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