सहारा सेबी केस: सुप्रीम कोर्ट ने एंबी वैली की नीलामी पर रोक लगाने वाली याचिका को किया खारिज
नई दिल्ली। लाख कोशिशों के बावजूद सहारा समूह के मालिक सुब्रत रॉय सहारा की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आखरी सुनवाई में आदेश दिया था कि एंबी वैली की नीलामी 7 सितंबर से शुरू की जाएगी, जिस पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को भी खारिज कर दिया है और इसी के साथ एंबी वैली का नीलाम होना तय हो गया है।
सहारा के एंबी वैली टाउनशिप प्रोजेक्ट की नीलामी का आदेश सुप्रीम कोर्ट काफी पहले ही दे चुका है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 1500 करोड़ रुपए जमा करने को लेकर सहारा के एंबी वैली की नीलामी 7 सितंबर से शुरू होनी चाहिए। इस केस की अगली सुनवाई 11 सितंबर को की जाएगी। निवेशकों का पैसा नहीं लौटा पाने की सूरत में सहारा समूह के खिलाफ देश की सर्वोच्च अदालत ने ये फैसला सुनाया है।
सुप्रीम कोर्ट की ओर से पहले ही कहा गया था कि एंबी वैली की नीलामी से जो भी पैसा आएगा, उससे निवेशकों का पैसा लौटाया जाएगा। इससे पहले फरवरी में सहारा चिटफंड मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मुंबई स्थित एंबी वैली टाउनशिप को जब्त करने का आदेश दिया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को झटका देते हुए तय समय पर ही तय राशि को सेबी में जमा कराने के लिए कहा था।
सहारा समूह ने याचिका दायर करते हुए कहा था कि उसे 5,092.64 करोड़ रुपए सेबी में जमा करने के लिए कुछ और समय दिया जाए। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक तौर पर कहा था कि या तो पैसा जमा करो या फिर एंबी वैली को बेच दो। आखिरकार कोर्ट ने अब एंबी वैली की नीलामी का आदेश दे दिया है।