क्विक अलर्ट के लिए
अभी सब्सक्राइव करें  
क्विक अलर्ट के लिए
नोटिफिकेशन ऑन करें  
For Daily Alerts
Oneindia App Download

सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली जेपी इंफ्राटेक को राहत, जमा करने होंगे 2000 करोड़ रुपए

By Anujkumar Maurya
Google Oneindia News

नई दिल्ली। पहले से ही वित्तीय परेशानियों से घिरी जेपी इंफ्राटेक को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी दया दिखाए बगैर कंपनी को 2000 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया है। जेपी इंफ्राटेक को दिवालिया घोषित करने को लेकर हुई पिछली सुनवाई में ही सुप्रीम कोर्ट ने 2000 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दे दिया था, जिसे इस बार भी सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। पिछली बार के फैसले के बाद जेपी इंफ्राटेक ने कोर्ट से राहत की गुहार लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी राहत नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को लेकर याचिका पर सुनवाई से इनकार किया और कहा कि कोर्ट अपने पुराने आदेश में कोई संशोधन नहीं करेगा। कोर्ट ने कहा कि जेपी इंफ्राटेक घर खरीददारों के पैसे उन्हें देने से बच नहीं सकती है।

सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली जेपी इंफ्राटेक को राहत, जमा करने होंगे 2000 करोड़ रुपए

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जेपी इंफ्राटेक को ये 2000 करोड़ रुपए जमा करने के लिए 27 अक्टूबर तक का वक्त दिया है। 27 अक्टूबर को ही इस मामले की अगली सुनवाई होगी। आपको बता दें कि इससे पहले चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ भी यह कह चुकी है कि अगर कंपनी बंगाल की खाड़ी में डूबती है तो डूब जाए, हमें घर खरीददारों की फिक्र है।

Comments
English summary
supreme court decision on jaypee infratech, have to deposit rs. 2000 crore
देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
For Daily Alerts
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X