स्टार्ट-अप निवेशकों को एंजल टैक्स से बचाएगी केंद्र सरकार, मिली मंजूरी
स्टार्ट-अप निवेशकों को एंजल टैक्स से बचाएगी केंद्र सरकार, मिली मंजूरी
नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2019 से पहले मोदी सरकार मतदाताओं को लुभाने की कोई भी कोशिश को छोड़ नहीं रही है। सरकार कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहती है, जिससे उसके वोटबैंक पर असर पड़े। मतदाताओं को लुभाने के लिए राहत बांटे जा रहे हैं। इसे के तहत केंद्र सरकार की ओर से देश में अपना स्टार्ट अप करने वाले लोगों को एंजल टैक्स में राहत मिलेगी। केंद्र सरकार ने स्टार्टअप करने वाले लोगों को राहत देते हुए अब एंजल टैक्स का दायरा 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दिया है। मतलब ये कि अब भारत में स्टार्ट अप करने वालों को एंजल टैक्स में 25 लाख की बजाए 50 लाख पर छूट मिलेगी। नए नियम के मुताबिक ये छूट निवेश करने से एक साल पहले मिलेगी।
गौरतलब है कि एंजल टैक्स उस रकम पर लगाया जाता है, जो अनलिस्टेड कंपनियां किसी भी इकाई को फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा पर शेयर जारी कर जुटाती हैं।