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स्टार्ट-अप निवेशकों को एंजल टैक्स से बचाएगी केंद्र सरकार, मिली मंजूरी

स्टार्ट-अप निवेशकों को एंजल टैक्स से बचाएगी केंद्र सरकार, मिली मंजूरी

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नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2019 से पहले मोदी सरकार मतदाताओं को लुभाने की कोई भी कोशिश को छोड़ नहीं रही है। सरकार कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहती है, जिससे उसके वोटबैंक पर असर पड़े। मतदाताओं को लुभाने के लिए राहत बांटे जा रहे हैं। इसे के तहत केंद्र सरकार की ओर से देश में अपना स्टार्ट अप करने वाले लोगों को एंजल टैक्स में राहत मिलेगी। केंद्र सरकार ने स्टार्टअप करने वाले लोगों को राहत देते हुए अब एंजल टैक्स का दायरा 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दिया है। मतलब ये कि अब भारत में स्टार्ट अप करने वालों को एंजल टैक्स में 25 लाख की बजाए 50 लाख पर छूट मिलेगी। नए नियम के मुताबिक ये छूट निवेश करने से एक साल पहले मिलेगी।

 Startups may soon get shield against angel tax demons
ANI के मुताबिक, वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने सेक्शन 56(2)(vii)(b) में बदलाव करने को मंजूरी देते हुए स्टार्ट अप करने वाले निवेशकों को राहत दी है। आपको बता दें कि एंजल टैक्स शेयर की प्रीमियम वेल्यू और शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू पर लगाया जाने वाला टैक्स है, जिसे यूपीए सरकार ने अपने शासनकाल में लागू किया था। केंद्र सरकार द्वारा दी गई राहत से स्टार्ट अप सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा।

गौरतलब है कि एंजल टैक्स उस रकम पर लगाया जाता है, जो अनलिस्टेड कंपनियां किसी भी इकाई को फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा पर शेयर जारी कर जुटाती हैं।

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English summary
India is likely to soon announce concessions to shield startups from the so-called ‘angel tax', including relief from levies on past investments as well.
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