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अब ड्राइविंग लाइसेंस और RC साथ रखने की जरूरत नहीं, सरकार जल्द ला रही है नया नियम

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नई दिल्ली। जब भी आप अपनी गाड़ी लेकर बाहर निकलते हैं तो इस बात हमेशा ध्यान रखते हैं कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस , रजिस्‍ट्रेशन सर्टिफिकेट, पॉल्‍यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट, इंश्‍योरेंस जैसे जरूरी कागजात आपके साथ है कि नी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ड्राइविंग लाइसेंस , आरसी, इंश्योरेंस जैसे कागजात की ऑरिजनल कॉपी अपने साथ रखने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपके पास आपका मोबाइल फोन हैं तो आपको इन कागजातों को अपने साथ रखने की जरूरत नहीं है। आप इन कागजातों को डिजिटस फॉर्मेंट में रख सकते हैं।

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 ड्राइविंग लाइसेंस-आरसी रखने की जरूरत नहीं है

ड्राइविंग लाइसेंस-आरसी रखने की जरूरत नहीं है

सरकार जल्द मोटर व्‍हीकल एक्‍ट में बदलाव करने जा रही है। परिवहन मंत्रालय की ओर से इस संबंध में ड्राफ्ट जारी कर लोगों से राय मांगी है। इस बदलाव के बाद आपको अपने साथ ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, इंश्योरेंस जैसे जूरी दस्तावेजों के ऑरिजनल पेपर रखने की जरूरत नहीं है। आप इसे अपने स्मार्टफोन में डिजिटल फॉर्मेंट में रख सकते हैं।

 बनवाएं डिजिटल DL

बनवाएं डिजिटल DL

अगर आप भी इस नियम का फायदा उठाना चाहते हैं तोआप जल्द से जल्द अपना डिजिटल डीएल, आरसी बनवा लें। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना बल्कि सरकार के डिजिलॉकर में अपने व्‍हीकल से संबंधी डॉक्‍यूमेंट को स्‍टोर करना है। फिर जब भी चेकिंग के दौरान आपके ड्राइविंग लाइसेंस या आर सी जैसे कागजात मांगे जाए तो आप आसानी से अपने स्‍मार्ट फोन पर डिजिटल लॉकर में स्‍टोर ड्राइविंग लाइसेंस दिखा सकते हैं।

 इस तरह से खोलें अपना डिजिटल लॉकर

इस तरह से खोलें अपना डिजिटल लॉकर

अगर आप डिजिटल डीएल , आरसी का लाभ उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले डिजिटल लॉकर खुलवाए। आप डिजिटल लॉकर के लिए इस लिंक पर जाकर https://digilocker.gov.in/ इसे गूगल प्‍ले स्‍टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एप डाउनलोड करने के बाद आपको साइन अप करके अपना अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट बनने के बाद आप अपने दस्तावेज यहां अपलोड कर सुरक्षित रख सकते हैं। आपको बता दें कि डिजिलॉकर में रखे दस्तावेजों को आप अपने पहचान पत्र और एंड्रेस प्रूव के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं।

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English summary
In the next two days, the road transport ministry will issue an advisory to amend the current Motor Vehicles Rules, making it compulsory for authorities to accept digital copies of driving licence, insurance documents, and pollution under control certificate.
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