टेलीकॉम कंपनियों को लगा जोरदार झटका, SC के फैसले के बाद जुर्माने के साथ करना होगा 92,000 करोड़ का भुगतान
नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले से टेलिकॉम कंपनियों को जोरदार झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एयरटेल, वोडाफोन-आइडिया, रिलायंस, बीएसएनएल, एमटीएनएल जैसी टेलिकॉम कंपनियों को 92,000 करोड़ रुपए का एजीआर भरना होगा। कोर्ट के निर्देश दिया है, जिसके तहत इन टेलिकॉम कंपनियों को एडजेस्टेड ग्रॉस रेवेन्यु (AGR) का भुगतान दूर संचार विभाग को करना होगा। इस रकम के साथ ही टेलीकॉम कंपनियों को पेनल्टी भी देनी होगी।
सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में दूरसंचार विभाग के पक्ष में फैसला सुनाया और टेलिकॉम कंपनियों 90000 रुपए एजीआर के साथ-साथ जुर्माना भरने का आदेश दिया।आदेश के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियों को एक तय समय में बकाया रकम सरकार को चुकानी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए कंपनियों को 6 माह का वक्त दिया है। कोर्ट इस मामले में जल्द अगल से एक आदेश पारित करेगा।
गौरतलब है कि टेलिकॉम कंपनियों को AGR के तहत सरकार के साथ लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज शेयरिंग करनी पड़ती है। इन कंपनियों का सरकार के साथ करंसी में फ्लकचुएशन, कैपिटल रिसिप्ट डिस्ट्रीब्यूशन मार्जन को लेकर विवाद था। मामला कोर्ट तक पहुंचा, जिसके बाद कोर्ट ने दूरसंचार विभाग के हक में फैसला सुनाया। अब कंपनियों को एजीआर चार्ज चुकाने होंगे। इसमें एयरटेल पर 26 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। वहीं वोडाफोन-आइडिया पर 19000 करोड़ का बकाया है। रिलायंस पर 16000 करोड़ रुपए का और BSNL पर 2000 करोड़ का बकाया है।