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अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, केंद्र सरकार को 104 करोड़ रुपये वापस करने का आदेश

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नई दिल्ली। उद्योगपति अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी खुशखबरी दी है। न्यायालय में केंद्र सरकार की याचिका को खारिज कर अनिल अंबानी के रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) को 104 करोड़ रुपये वापस करने का आदेश दिया है। बता दें कि टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल (टीडीसैट) के आदेश को चुनौती देते हुए केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसे उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया है।

sc order to central government refund Rs 104 crore to Anil Ambani RCom

मामला दरअसरल स्पेक्ट्रम के बकाये से जुड़ा हुआ है। इस केस में टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल (टीडीसैट) ने अनिल अंबानी के रिलायंस कम्युनिकेशंस के पक्ष में फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार को 104 करोड़ रुपये वापस करने का आदेश दिया था। इस फैसले के खिलाफ केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया लेकिन वहां से भी उसे निरशा ही हाथ लगी। केंद्र की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रोहिंटन नरीमन की अध्यक्षता वाली दो बेंच के जजों ने सुनवाई की। न्यायालय ने मामले में ट्रिब्यूनल का फैसला बरकार रखते हुए केंद्र को पैसे वापस करने का आदेश दिया है।

एक और मामले में मिली थी जीत
बता दें कि अनिल अंबानी को पिछले तीन महीने से कई मामलों में बड़ी खुशखबरी मिली है। इससे पहले दामोदर वैली कॉरपोरेशन यानी डीवीसी के खिलाफ भी रिलायंस इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर को बड़ी जीत हासिल हुई थी। इस केस में 1,250 करोड़ रुपये की मध्यस्थता को लेकर विवाद चल रहा था जिसमें अनिल अंबानी के पक्ष में फैसला सुनाया गया। इससे पहले एक और मामले में ब्रिटेन के हाईकोर्ट ने अनिल अंबानी को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाय दायर याचिका को खारिज कर दिया था। इस केस में आरकॉम के खिलाफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड, चाइना डेवेलपमेंट बैंक और एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना ने ब्रिटेन के हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिसे खारिज कर दिया गया था।

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English summary
sc order to central government refund Rs 104 crore to Anil Ambani RCom
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