अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, केंद्र सरकार को 104 करोड़ रुपये वापस करने का आदेश
नई दिल्ली। उद्योगपति अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी खुशखबरी दी है। न्यायालय में केंद्र सरकार की याचिका को खारिज कर अनिल अंबानी के रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) को 104 करोड़ रुपये वापस करने का आदेश दिया है। बता दें कि टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल (टीडीसैट) के आदेश को चुनौती देते हुए केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसे उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया है।
मामला दरअसरल स्पेक्ट्रम के बकाये से जुड़ा हुआ है। इस केस में टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल (टीडीसैट) ने अनिल अंबानी के रिलायंस कम्युनिकेशंस के पक्ष में फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार को 104 करोड़ रुपये वापस करने का आदेश दिया था। इस फैसले के खिलाफ केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया लेकिन वहां से भी उसे निरशा ही हाथ लगी। केंद्र की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रोहिंटन नरीमन की अध्यक्षता वाली दो बेंच के जजों ने सुनवाई की। न्यायालय ने मामले में ट्रिब्यूनल का फैसला बरकार रखते हुए केंद्र को पैसे वापस करने का आदेश दिया है।
एक
और
मामले
में
मिली
थी
जीत
बता
दें
कि
अनिल
अंबानी
को
पिछले
तीन
महीने
से
कई
मामलों
में
बड़ी
खुशखबरी
मिली
है।
इससे
पहले
दामोदर
वैली
कॉरपोरेशन
यानी
डीवीसी
के
खिलाफ
भी
रिलायंस
इंफ्रास्ट्रक्चर
को
बड़ी
जीत
हासिल
हुई
थी।
इस
केस
में
1,250
करोड़
रुपये
की
मध्यस्थता
को
लेकर
विवाद
चल
रहा
था
जिसमें
अनिल
अंबानी
के
पक्ष
में
फैसला
सुनाया
गया।
इससे
पहले
एक
और
मामले
में
ब्रिटेन
के
हाईकोर्ट
ने
अनिल
अंबानी
को
बड़ी
राहत
देते
हुए
उनके
खिलाय
दायर
याचिका
को
खारिज
कर
दिया
था।
इस
केस
में
आरकॉम
के
खिलाफ
इंडस्ट्रियल
एंड
कमर्शियल
बैंक
ऑफ
चाइना
लिमिटेड,
चाइना
डेवेलपमेंट
बैंक
और
एक्सपोर्ट-इंपोर्ट
बैंक
ऑफ
चाइना
ने
ब्रिटेन
के
हाईकोर्ट
में
याचिका
दायर
की
थी
जिसे
खारिज
कर
दिया
गया
था।
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