क्विक अलर्ट के लिए
नोटिफिकेशन ऑन करें  
For Daily Alerts
Oneindia App Download

SBI के इन खाताधारकों के लिए अलर्ट, कैश निकालने पर अब देना होगा Tax, जानिए क्या है टैक्स से बचने की तरीका

SBI खाताधारकों के अलर्ट, कैश निकालने पर अब देना होगा Tax, जानिए क्या है टैक्स से बचने की तरीका

Google Oneindia News

नई दिल्ली। अगर आपका बैंक खाता देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया( State Bank of India) में है तो ये खबर आपके लिए बहुत खास है। बैंक ने अपने खाताधारकों को अलर्ट करते हुए ट्विटर पर कुछ अहम जानकारी साझा की है। बैंक ने खाताधारकों को अलर्ट किया है, अब उनको अपने बैंक खाते से कैश निकालने पर भारी भरकम टैक्स चुकाना होगा। SBI द्वारा साझा की गई जानकारी के मुताबिक बैंक का ये अलर्ट उन खाताधारकों के लिए हैं, जो एक साल में अपने अकाउंट से 20 लाख रुपए से अधिक की रकम निकालते हैं। बैंक ने कहा है कि अगर खाताधारक अपने खाते से एक साल में 20 लाख रुपए से अधिक कैश निकालते हैं तो उन्हें भारी भरकम टैक्स देना पड़ सकता है।

कोरोना संकट के बीच आई राहत की खबर, इन दो सरकारी बैंकों ने कर्ज किया सस्ता, EMI का बोझ हुआ कमकोरोना संकट के बीच आई राहत की खबर, इन दो सरकारी बैंकों ने कर्ज किया सस्ता, EMI का बोझ हुआ कम

SBI खाताधारकों बड़ी खबर

SBI खाताधारकों बड़ी खबर

SBI ने अपने बैंक खाताधारकों को अलर्ट करते हुए कहा है कि अगर खाताधारक अपने खाते से सालाना 20 लाख रुपए से अधिक की नकदी निकालते हैं तो उन्हें टैक्स भरना होगा। ये टैक्स उन ग्राहकों को देना होगा, जिन्होंने पिछले 3 सालों से अपना कोई इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है। बैंक ने कहा है कि आयकर नियम के सेक्शन 194N के तहत ऐसे ग्राहकों का TDS कट जाता है और 20 लाख से अधिक के कैश विडॉल पर उन्हें टैक्स का भुगतान करना पड़ता है।

 कैसे बचा सकते हैं आपका टैक्स?

कैसे बचा सकते हैं आपका टैक्स?

आयकर अधिनियम के मुताबिक जिन लोगों ने तीन सालों से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है अगर वो अपने खाते से, बैंकिंग कंपनी या को-ऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस से निकलता है तो उसे टीडीएस का भुगतान करना होगा। हालांकि एसबीआई से इससे बचने का तरीका भी बताया है। SBI के मुताबिक सबसे पहले आपको बैंक में अपने पैन कार्ड की डिटेल्स जमा करनी होगी। अगर पैन कार्ड की डिटेल बैंक में जमा है तो फिर से देने की जरूरत नहीं है। आपको अपनमे बैंक को इनकम टैक्स रिटर्न की डिटेल्स देनी होगी। टीडीएस की डिटेल बैंक के साथ साझा कर आप टैक्स से बच सकते हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको अधिक टैक्स का भुगतान करना पड़ सकता है।

 पैन कार्ड नहीं है तो होगा नुकसान

पैन कार्ड नहीं है तो होगा नुकसान

SBI द्वारा किए गए ट्वीट के मुताबिक अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको अधिक टैक्स जमा करना होगा। 1 जुलाई से लागू किए गए आयकर के नए नियम के तहत अगर आपने पिछले 3 साल में एक बार भी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो आपको 20 लाक से अधिक कैश निकालने पर टैक्स देना होगा। यह टैक्स 2 पीसदी से लेकर 20 फीसदी तक हो सकता है।

20 लाख कर की निकासी पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है।
20 लाख से 1 करोड़ की कैश निकासी पर अगर पैन कार्ड बैंक में जमा है तो 2 फीसदी और अगर Pan Card जमा नहीं है तो 20% टैक्स देना होगा।

1 करोड़ से अधिक कैश निकालने पर 5% अगर आपका पैन कार्ड बैंक में जमा है, वहीं जिनका पैन कार्ड जमा नहीं है उन्हें 20% टैक्स भरना पड़ेगा।

1 जुलाई से बदले नियम

1 जुलाई से बदले नियम

आपको बता दें कि 1 जुलाई से वित्त मंत्रालय के निर्देश पर आयकर नियमों में बदलाव किए गए। सरकार ने नियम इसलिए बनाया है, ताकि लोग कैश के बजाए डिजिटल ट्रांजैक्शन का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। आयकर विभाग ने सेक्शन 194N के तहत ग्राहक टीडीएस कैल्कुलेट करने के लिए नया टूल अपनी वेबसाइट पर लॉन्च किया है।

Comments
English summary
SBI Alert for 42 Crore Bank account Holders: Bank adviced how to save income Tax TDS on Cash Withdrawals , Here is the detail
देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
For Daily Alerts
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X