क्विक अलर्ट के लिए
नोटिफिकेशन ऑन करें  
For Daily Alerts
Oneindia App Download

DL से लेकर बीमा तक, 1 अक्टूबर 2020 से बदल जाएंगे ये 5 नियम, आपकी जेब पर होगा सीधा असर

DL से लेकर बीमा तक, 1 अक्टूबर 2020 से बदल जाएंगे ये 5 नियम, आपकी जेब पर होगा सीधा असर

Google Oneindia News

नई दिल्ली। 1 अक्टूबर से आपके आसपास के कई नियम बदल जाएंगे। अगले दो दिन बाद नए महीने के शुरुआत के सात ही आपकी रोजमर्रा की कई चीजें बदल जाएंगे। 1 अक्टूबर 2020 से बदलने वाले नियमों में कई नियम ऐसे होंगे, जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। ऐसे में नए महीने की शुरुआत से पहले जरूर जान लें कि पहली तारीख से किन-किन नियमों में बदलाव होने जा रहा है और कैसे ये नए बदलाव आपकी जेब और आपकी जिंदगी पर असर डालेंगे।

Bank holidays in October 2020: अक्टूबर में 15 दिन बंद रहेंगे बैंक, चेक कर लें छुट्टियों की पूरी लिस्टBank holidays in October 2020: अक्टूबर में 15 दिन बंद रहेंगे बैंक, चेक कर लें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

DL और RC लेकर चलने की जरूरत खत्म

DL और RC लेकर चलने की जरूरत खत्म

1 अक्टूबर से से ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में बदलाव हुआ है। ड्राइविंग लाइसेंस, RC से लेकर ई-चालान सहित वाहन से जुड़े तमाम दस्तावेजों को लेकर नियमों में बदलाव किया गया है। 1 अक्टूबर से इन दस्तावेजों को अपने पास साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर व्‍हीकल रूल्‍स 1989 में बदलाव किए हैं, जिसके मुताबिक 1 अक्टूबर से आईटी सर्विसेस और इलेक्‍ट्रॉनिक मॉनिटरिंग के जरिए ट्रैफिक रूल्‍स को बेहतर तरीके से पूरे देश में लागू किया जाएगा। इस नए नियम के मुताबिक 1 अक्टूबर से किसी भी वाहन को सिर्फ डाक्‍युमेंट्स चेक के नाम पर सड़क पर रोका नहीं जाएगा। वहीं ड्राइविंग लाइसेस बनवाने के नियम में भी बदलाव हुआ है। नए नियमों के तहत अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको ज्यादा दस्तावेजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। नए नियम में हार्ड कॉपी की मांग को खत्म कर दिया गया है।

 हेल्थ इंश्योरेंस में बदलाव

हेल्थ इंश्योरेंस में बदलाव

1 अक्टूबर से स्वास्थ्य बीमा में बदलाव किया गया है। बीमा नियामक इरडा ने स्वास्थ्य बीमा से जुड़े नियमों में तीन बड़े बदलाव किए हैं। नए नियमों के तहत 1 अक्टूबर से बीमाधारकों को एक से ज्यादा कंपनी की पॉलिसी होने पर क्लेम चुनने का अधिकार होगा। एक पॉलिसी की लिमिट के बाद बाकी का क्लेम दूसरी कंपनी से मुमकिन हो पाएगा। इसी तरह से डिडक्शन हुए क्लेम को भी दूसरी कंपनी से लेने का अधिकार होगा। नए नियम के मुताबिक 30 दिन में क्लेम स्वीकार या रिजेक्ट जरूरी है। वहीं 1 अक्टूबर से स्वास्थ्य बीमा में टेलीमेडिसिन का खर्च भी क्लेम का हिस्सा होगा।

 TV खरीदना होगा महंगा

TV खरीदना होगा महंगा

1 अक्टूबर से टीवी खरीदना महंगा हो जाएगा। सरकार 1 अक्तूबर से टीवी के ओपन सेल के आयात कस्टम ड्यूटी में 5 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है। ऐसे में टीवी की कीमत में बढ़ोतरी हो जाएगी। टीवी के दामों में 600 से लेकर 1500 रुपए तक की बढ़ोतरी आ सकती है, हालांकि ये बढ़ोतरी टीवी के साइज पर निर्भर करता है।

 विदेश पैसे भेजने पर लगेगा चार्ज

विदेश पैसे भेजने पर लगेगा चार्ज

1 अक्टूबर से अगर आप विदेश पैसे भेजते हैं तो आपको टैक्स भरना होगा। 1 अक्टूबर 2020 से विदेश पैसे भेजने पर आपको 5 फीसदी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। सरकार ने 7 लाख से अधिक की रकम पर ये चार्ज वसूलने का फैसला किया है।

 खाद्य नियामक ने किए बदलाव

खाद्य नियामक ने किए बदलाव

1 अक्टूबर से खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने बाजार में मिलने वाली मिठाईयों को लेकर नियम में बदलाव किया है। FSSAI ने खुली मिठाइयों को लेकर सख्ती दिखाई है। नए नियम के मुताबिक दुकानदारों को बताया होगा मिठाईयां कितने समय के लिए इस्तेमाल के लिए ठीक रहेंगी। 1 अक्टूबर से खुली मिठाइयों पर इस्तेमाल की समय सीमा प्रदर्शित करना अनिवार्य है।

 LPG के दाम में बदलाव

LPG के दाम में बदलाव

1 अक्टूबर 2020 को एक बार फिर से गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव होगा। 1 अक्टूबर के एक बार फिर से सरकारी कंपनियां रसोई गैस और नेचुरल गैस के दामों में बदलाव करेगी। माना जा रहा है कि इस बार सिलेंडर के दामों में कटौती की जा सकती है।

Comments
English summary
Rules change from 1 October 2020: From Driving License to Health Policy, Lpg to Buying TV will expensive from next Month.
देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
For Daily Alerts
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X