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टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत, 31 जनवरी तक बढ़ी ITR फाइल करने की अंतिम तारीख

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नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी के चलते केंद्र सरकार ने एक बार फिर इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ा दिया है। टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने शनिवार को यह जानकारी दी है। सीबीडीटी के मुताबिक इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख को 31 अक्टूबर 2020 से बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 तक कर दिया गया है। बता दे कि 31 जनवरी, 2021 तक सिर्फ वही ट्रैक्सपेयर रिटर्न फाइल कर सकते हैं जिन्हें ऑडिट रिपोर्ट लगाना पड़ता है, जिन टैक्सपेयर के रिटर्न में ऑडिट रिपोर्ट नहीं लगता उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारिख 31 दिसंबर 2020 तय की गई है।

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relief to taxpayers last date to file ITR extended till 31 January

आयकर विभाग ने बताया है कि टैक्सपेयर्स को यह राहत कोरोना वायरस के चलते हुई समस्याओं को देखते हुए दिया गया है। विभाग के मुताबिक अब आम नागरिक वर्ष 2019-20 के लिए अपना रिटर्न 31 दिसंबर 2020 तक फाइल कर सकते हैं, इससे पहले इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2020 थी। बता दें कि इससे पहले केंद्र की मोदी सरकार ने मई में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को बढ़ाया था। पिछली बार इस तारीख को बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 किया गया था। इसके अलावा 'विवाद से विश्वास योजना', जो कि विवादों के निपटारे के लिए लाई गई थी उसकी भी अंतिम डेट को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 तक कर दिया था।

16 राज्यों को 6000 करोड़ के GST बकाए का हुआ भुगतान
बता दें कि कोरोना के चलते अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई, साथ ही टैक्स का कलेक्शन भी बहुत कम हुआ और कोरोना की रोकथाम पर खर्च ज्यादा। जिस वजह से केंद्र सरकार राज्यों का जीएसटी भुगतान नहीं कर पाई थी, लेकिन अब धीरे-धीरे भुगतान शुरू हो गया है। महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, असम, दिल्ली और जम्मू कश्मीर समेत 16 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेश को जीएसटी क्षतिपूर्ति की पहली किस्त के रूप में कर्ज लेकर 6,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर किये गए हैं।

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English summary
relief to taxpayers last date to file ITR extended till 31 January
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