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RBI ने इस सरकारी बैंक पर ठोका 1 करोड़ का जुर्माना,कहीं आपका भी खाता तो नहीं

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नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने केवाईसी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करने की वजह से बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र पर Know Your Customer (KYC) नियमों के उल्लंघन और फ्रॉड क्लासिफिकेशन नॉर्म्स को पूरा नहीं कर पाने के कारण 1 करोड़ का जुर्माना ठोका है।

bank of maharastra

RBI की दलील है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र दिशा-निर्देशों का पालन करने में असफल रही है , जिसकी वजह से उनपर जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने इस बारे में बयान जारी करते हुए कहा है कि यह जुर्माना नियमों का पालन नहीं करने की वजह से लगाया गया है।

RBI ने इस बैंक के ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए कहा है कि इसकी वजह से ग्राहकों के किसी भी ट्रांजेक्शन या ग्राहकों का बैंक के साथ किसी एग्रीमेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बैंक पर ये जुर्माना उनके द्वारा आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करने की वजह से लगाई गई है। गौरतलब है कि पिछले साल भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। उस वक्त बैंक पर यह जुर्माना फ्रॉड की पहचान करने में देरी और इसपर रिपोर्ट करने में हुई देरी की वजह से लगाया गया था। अब एक बार फिर से बैंक पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है।

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English summary
The Reserve Bank of India (RBI) Wednesday imposed a Rs 1-crore penalty on state-owned Bank of Maharashtra (BoM) for non-compliance of Know Your Customer guidelines and fraud-classification norms.
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