इन तीन बैंकों पर RBI ने लगाया 6.50 करोड़ का जुर्माना, जानिए क्या है वजह
नई दिल्ली। केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दो सरकारी और एक को-ऑपरेटिव बैंक पर भारी भरकम जुर्माना लगाया है। RBI ने इन बैंकों में 6.50 करोड़ की पेनेल्टी लगाई है। इन बैंकों ने बैंक ऑफ इंडिया, कर्नाटक बैंक लिमिटेड और सहकारी बैंक सरास्वत को-ऑपरेटिव बैंक शामिल हैं। आपको बता दें कि इन बैंकों पर आरबीआई की गाइडलाइंस न मानने और नियमों का उल्लघंन करने पर ये जुर्माना लगाया गया है।
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इन तीन बैंकों पर लगा जुर्माना
भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग नियमों को नहीं मानने के चलते दो सरकारी बैंकों पर सख्त कार्रवाई करते हुए पेनेल्टी लगाई है। पीटीआई के मुताबिक केंद्रीय बैंक ने बैंक ऑफ इंडिया (BOI) , कर्नाटक बैंक पर जुर्माना लगाया है। इसके साथ-साथ को-ऑपरेटिव बैंक सरस्वत को-ऑपरेटिव बैंक पर भी पेनेल्टी लगाई गई है। बैंक ऑफ इंडिया पर 5 करोड़ की पेनेल्टी लगाई गई है। BOI पर एनपीए से संबंधित प्रावधान पूरे नहीं करने के चलते RBI ने पेनेल्टी लगाई है। वहीं बैंक को एनपीए नियमों का अनुपालन नहीं करने को लेकर पहले भी चेतावनी दी गई थी, लेकिन बैंक को ओर से कोई भी सुधार नहीं दिकने के बाद उस पर 5 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है।
कर्नाटक बैंक पर लगा जुर्माना
बैंक ऑफ इंडिया के अलावा कर्नाटक बैंक पर भी जुर्माना लगा है। बैंक द्वारा एनपीए नियमों का अनुपालन नहीं करने पर उसपर 1.2 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई द्वारा दिए गए बयान के मुताबिक बैंक ने गाइडलाइंस के निर्देशों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया, जिसके चलते ये जुर्माना लगाया गया है।
खाताधारकों पर नहीं होगा कोई असर
इन दोनों सरकारी बैंकों के अलावा सरास्वत को-ऑपरेटिव बैंक पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि उसने केंद्रीय बैंक के निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए इन बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है। आपको बता दें कि बैंकों पर लगाए गए इन जुर्माने का असर बैंक के खाताधारकों पर नहीं पड़ेगा, इसलिए बैंक खाताधारकों को इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।