RBI के इस जवाब से लगा झटका, बैंक खाते में जमा रकम में सिर्फ 1 लाख रुपए पर बैंक गारंटी
नई दिल्ली। अगर आप भी ये सोचते हैं कि बैंक खाते में जमा आप की जमापूंजी पूरी तरह सुरक्षित हैं तो इस खबर से आपको झटका लगने वाला है। बैंक खाते में जमा आपकी सेविंग में से सिर्फ 1 लाख रुपए की रकम ही सुरक्षित हैं। जी हां बैंक खाते जमा आपकी सेविंग में से सिर्फ 1 लाख रुपए ही गारंटी ही बैंक की है, बाकी की जमापूंजी पर बैंक कोई गारंटी नहीं देता।
आपके पास भी है LIC की पॉलिसी तो आई बड़ी खबर, खत्म हुआ ये चार्ज, जानिए कैसे आपको होगा फायदा
RBI के जवाब से उड़े बैंक खाताधारकों के होश
RBI ने नियम के मुताबिक अगर किसी कारण बैंक दिवालिया होता है तो खाताधारकों के खाते में चाहे जितनी भी रकम जमा हो, उनको केवल एक लाख रुपये ही मिलेगा। जी हां भारतीय रिजर्व बैंक की सहयोगी यूनिट डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) ने एक आरटीआई के जवाब में ये बात कही है। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी के तहत कंपनी ने कहा है कि डीआईसीजीसी एक्ट 1961 के सेक्शन 16(1) के तहत बैंक के दिवालिया होने पर या बंद होने पर खाताधारकों के जमा रकम में से सिर्फ 1 लाख रुपए की गारंटी ही बैंक की है, जिसे वो खाताधारकों को रिटर्न करेगा। खाताधारकों के जमा रकम में से सिर्फ 1 लाख रुपए की रकम ही इंश्योर्ड हैं।
क्या है RBI का नियम
आरबीआई के नियम के तहत बैंक खाताधारकों की जमापूंजी की गारंटी लेता है, लेकिन आपकी कुल जमापूंजी में से सिर्फ 1 लाख रुपए की रकम इंश्योरेंस के तहत आती है। एक लाख के बाद की जितनी भी रकम है उसकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। यानी अगर आपने अपने सेविंग अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा किए हैं, लेकिन किसी वजह से बैंक अगर दिवालिया घोषित हो जाता है या बंद होने के कगार पर पहुंच जाता है तो बैंक आपको सिर्फ 1 लाख रुपए लौटाएगा। बाकी के 14 लाख रुपए आपको नहीं मिलेंगे।
प्राइवेट-सरकारी बैंक पर नियम लागू
आपको
बता
दें
कि
आरबीआई
की
ये
गाइडलाइंन
सरकारी
और
निजी
दोनों
ही
बैंकों
पर
लागू
होगी।
आरबीआई
का
यह
नियम
सभी
बैंकों
पर
लागू
है।
इतना
ही
नहीं
सरकारी
और
निजी
बैंकों
के
अलावा
विदेशी
बैंकों
पर
भी
ये
नियम
लागू
होता
है।
जिन
बैंकों
को
RBI
से
लाइसेसं
मिला
है
उन
सब
पर
ये
नियम
लागू
होता
है।
पीएनबी
घोटाले
के
बाद
लोगों
को
यहीं
आशंका
सता
रही
थी
कि
कहीं
उनकी
जमांपूजी
डूब
न
जाएं।
हालांकि
सरकार
की
कोशिश
होती
है
कि
खाताधारकों
की
जमापूंजी
पूरी
तरह
सुरक्षित
रहे।
माना
जा
रहा
है
कि
सरकार
इस
बीमित
राशि
को
बढ़ाकर
के
पांच
से
10
लाख
रुपये
कर
सकती
है।