बड़ी खबर: ATM ट्रांजेक्शन को लेकर RBI ने कहीं बड़ी बात, नया सर्कुलर जारी
बड़ी खबर: ATM ट्रांजेक्शन को लेकर RBI ने कहीं बड़ी बात, नया सर्कुलर जारी
नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एटीएम ट्रांजैक्शन को लेकर सफाई दी है। आरबीआई ने फ्री एटीएम ट्रांजेक्शन पर सफाई देते हुए नए सर्कुलर के तहत जानकारी दी और कहा कि एटीएम खराब होने, एटीएम में कैश न होने या तकनीकी खामी की वजह से फेल हुए ट्रांजैक्शन को गिना नहीं जाएगा।
वहीं आरबीआई ने ये भी कहा कि गलत पिन डालना भी ट्रांजैक्शन में नहीं गिना जाएगा। आरबीआई ने नए सर्कुलर के तहत जानकारी देते हुए कहा कि एटीएम में करंसी न होने या किसी तकनीकी वजह से ट्रांजेक्शन फेल होने पर उसे गिना नहीं जाएगा। RBI ने साफ-साफ कहा कि तकनीकी कारणों, किसी कारण से बैंक द्वारा ट्रांजैक्शंस करने से मना करने, एटीएम में नकदी न होने, गलत पिन डालने को वैध्य एटीएम ट्रांजेक्शंस के तौर पर नहीं गिना जाएगा।
आरबीआई के नए सर्कुलर के मुताबिक अपने बैंक के एटीएम में बैलेंस चेक करने पर भी उसे फ्री ट्रांजेक्शन में नहीं गिना जाएगा। गौरतलब है कि बैंकों ने एटीएम में महीने में अधिकतम 5 ट्रांजेक्शन फ्री कर रखे हैं। वहीं 6 बड़े शहरों में 3 ट्रांजेक्शन ही फ्री हैं। फ्री लिमिट से अधिक ट्रांजेक्शन पर 20 रुपए प्रति ट्रांजेक्शन के तौर पर चुकाना पड़ता है।
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RBI: Transactions which fail due to technical reasons like hardware,software,communication issues; non-availability of currency notes&declines ascribable to bank/service provider;invalid PIN etc will not be counted as valid ATM transactions for customer. No charges will be levied pic.twitter.com/MAXH7kNPDs
— ANI (@ANI) August 14, 2019