RBI ने बिहार के कॉपरेटिव बैंक पर लगाया जुर्माना, नोटबंदी और केवाईसी संबंधी नियमों का किया था उल्लंघन
नई दिल्ली, 13 अप्रैल: भारतीय रिजर्व बैंक ने नोटबंदी के दौरान केवाईसी का उल्लंघन करने पर बिहार के सहकारी बैंक पर कार्रवाई की है। आरबीआई ने नोटबंदी वाले नोटों के आदान-प्रदान से संबंधित दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते बिहार के कॉपरेटिव बैंक पर 5 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। सरकार की ओर से नवंबर 2016 में 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को बंद करने की घोषणा की थी, जिसके बाद आरबीआई ने नोटों को बदलने को लेकर गाइडलाइन और समयसीमा तय की थी।
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आरबीआई के मुताबिक बिहार अवामी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंक ने अपने ग्राहक को केवाईसी और चलने से हटाए गए नोटों के आदान-प्रदान के दौरान दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। आरबीआई ने कहा कि जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है।
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भारतीय रिजर्व बैंक ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था और साथ ही द बिहार अवामी को-ऑपरेटिव बैंक को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी दिया था, जिसके जवाब में ऋणदाता ने लिखित जवाब प्रस्तुत किया था। तथ्यों और बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद रिजर्व बैंक ने नियमों का उल्लंघन करने बैंक को दंडित किया गया।