खाताधारकों को धोखा देने पर 4 सरकारी बैंकों पर RBI ने लगाया करोड़ों का जुर्माना
नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 सरकारी बैंकों पर करोड़ों का जुर्माना ठोका है। इन बैंकों में पंजाब नेशनल बैंक (PNB), यूको बैंक, इलादाबाद बैंक और कॉरपोरेशन बैंक शामिल है। आरबीआई ने इन चार बैंकों पर केवाईसी (Know Your Customer) में गड़बड़ी करने और खाता खोलने के नियमों को पूरा न करने का आरोप लगाया है। आरबीआई ने इन बैंकों पर केवाईसी के नियमों की अनदेखी करने और खाता खोलने के नियमों में गड़बड़ी करने पर 1.75 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।
इन बैंकों पर लगा करोड़ों का जुर्माना
आरबीआई ने केवाईसी नियमों के उल्लधंन और चालू खाता खोलने के नियमों को नहीं मानने पर पंजाब नेशनल बैंक (PNB), यूको बैंक, इलादाबाद बैंक और कॉरपोरेशन बैंक पर 1.75 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने पीएनबी, इलाहाबाद बैंक और यूको बैंक पर 50-50 लाख रुपए और कॉरपोरेशन बैंक पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
क्या है पूरा मामला
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जानकारी देते हुए कहा कि बैंकों पर ये जुर्माना केवाईसी या मनी लांड्रिंग रोधक मानदंडों के अलावा चालू खाता खोलते वक्त आरबीआई के दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने पर लगाया गया है। केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई नियामों का पालन नहीं करने पर किया गया है। आरबीआई ने साफ किया है कि इस कार्रवाई से ग्राहकों के साथ किए गए बैंकों के करार या लेनदेन की वैधता से कोई लेना देना नहीं है।
HDFC पर भी लगा जुर्माना
इससे पहले ही निजी सेक्टर की सबसे HDFC पर भी जुर्माना लगाया गया था। आरबीआई ने बैंकिंग सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए एचडीएफसी बैंक पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। आरबीआई ने एचडीएफसी पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका था।