लॉकडाउन के बीच इस बैंक के खाताधारकों को लगा बड़ा झटका, 31 अक्टूबर तक खाते से नहीं निकाल पाएंगे कैश
नई दिल्ली। कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन के बीच महाराष्ट्र स्थित सहकारी बैंक के खाताधारकों को झटका लगा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सहकारी बैंक दि नीड्स ऑफ लाइफ को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड के खाताधारकों को झडका देते हुए बैंक पर लगाए गए प्रतिबंध को अगले 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। इस बैंक पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण लेन-देन पूरी तरह से बंद है। ऐसे में प्रतिबंध बढ़ने के बाद खाताधारकों की मुश्किल और बढ़ गई है।
1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को एक और झटका, DA के बाद अब हो सकती इस अलाउंस में कटौती
6 महीने तक नहीं निकाल पाएंगे पैसा
महाराष्ट्र स्थित को-ऑपरेटिव बैंक दि नीड्स ऑफ लाइफ को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड पर लगाए गए प्रतिबंध को बुधवार को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। RBI ने 31 अक्टूबर तक इस बैंक से किसी भी तरह के लेन-देन को बंद कर दिया है। बैंक पर ये प्रतिबंध अब 31 अक्टूबर तक लागू रहेगा। आपको बता दें कि आरबीआई द्वारा जारी गाइडलाइंस और वित्तीय अनियमितताओं के कारण इस बैंक पर अक्टूबर 2018 में प्रतिबंध लगाया गया था।
31 अक्टूबर तक नहीं निकाल सकेंगे पैसा
RBI ने अपने निर्देश में कहा है कि बैंक पर लगाए गए प्रतिबंध अगले 6 महीने तक और जारी रहेंगे। इससे पहले बी बैंक पर 2 बार प्रतिबंध बढ़ाए जा चुके हैं। अक्चूबर 2018 में इस बैंक पर 6 महीने के लिए बैन लगाया गया था। इसके बाद दो बार इस प्रतिबंध को बढ़ाया गया। केन्द्रीय बैंक द्वारा लगाया गया बैन 30 अप्रैल 2020 को खत्म हो रहा था। अब इसे छह माह यानी 31 अक्टूबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
नहीं निकाल पाएंगे कैश, जारी रहेंगे ये प्रतिबंध
बैंक पर प्रतिबंध बढ़ाए जाने के बाद अब इस बैक के खाताधारक 31 अक्टूबर 2020 तक बैंक से पैसा नहीं निकाल पाएंगे। किसी भी तरह की लेन-देन पर पूरी तरह से रोक है। वहीं बैंक पर कोई नया लोन देने और पुराने लोन का नवीनीकरण करने पर रोक लगी हुई है। बैंक को उसकी वित्तीय स्थिति में सुधार होने के साथ प्रतिबंधों के तहत ही बैंकिंग कारोबार करने की अनुमति दी गई है। रिजर्व बैंक ने इस बैंक के खाताधारकों पर बैंक से धन निकासी पर भी प्रतिबंध लगाया हुआ है। मतलब ये कि इस बैंक से जुड़े लोग अभी और 6 महीने पैसे नहीं निकाल पाएंगे।
इस बैंक पर लगा 2 अगस्त 2020 तक के लिए रोक
नीड्स ऑफ लाइफ को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड के अलावा RBI ने अपने आदेश में कहा मडगांव अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मार्गांव, गोवा पर भी लागू प्रतिबंधों को भी 3 महीने के लिए बड़ा दिया है। बैंक द्वारा प्रतिबंध की अवधि बढ़ाए जाने के बाद अब इस बैंक के खाताधारक 2 अगस्त 2020 तक अपने खाते से कोई लेन-देन नहीं कर सकेंगे। इस बैंक पर लागू प्रतिबंध दो मई 2020 को समाप्त हो रहे थे।
इन बैंकों पर भी रोक
RBI ने वित्तीय अनियमिताओं और बैंकिंग गाइडलाइंस की अनदेखी के कारण इससे पहले भी कई बैंकों पर प्रतिबंध लगाए हैं। इससे पहले कोलकाता के कोलिकाता महिला कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर प्रतिबंध लगा। इस बैंक पर लगाए गए बैन को छह माह के लिए बढ़ा दिया गया है। अब ये प्रतिबंध 9 जुलाई 2020 तक प्रभावी रहेगा। आपको बता दें कि यस बैंक पर भी प्रतिबंध लग चुके हैं। सय बैंक खाताधारकों को 50000 रुपए तक की निकासी की छूट मिली थी। वहीं पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक पर भी प्रतिबंध लग चुका है।
3
मई
के
बाद
भी
नहीं
चलेंगी
ट्रेनें,
रेलवे
ने
अगस्त
तक
बंद
की
IRCTC
से
टिकट
बुकिंग!