क्विक अलर्ट के लिए
नोटिफिकेशन ऑन करें  
For Daily Alerts
Oneindia App Download

Must Read: RBI ने बदला ATM से पैसे निकालने, फंड ट्रांसफर करने का नियम , जानना जरूरी

Google Oneindia News

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) ने एक बार फिर से एटीएम में कैश जमा निकालने और फंड ट्रांजैक्शन के नियम में बदलाव किया है। आरबीआई के नए नियम के बाद ATM के जरिए ट्रांजेक्शन यानी पैसों के लेन-देने करने वाले ग्राहकों के लिए बड़ी राहत मिलेगी। आरबीआई के नए नियम के तहत डेबिट कार्ड से या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फेल होने पर आने वाली समस्या से निजात पाने के लिए नया नियम जारी किया है।

 ATM से फंड ट्रांसफर के लिए नया नियम

ATM से फंड ट्रांसफर के लिए नया नियम

ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते वक्त अगर आपके खाते से पैसा कट जाता है, लेकिन मर्चेंट को भुगतान नहीं हो पाता या फिर ATM कार्ड स्वाइप करते वक्त भी फंड आपके खाते से कट जाता है, लेकिन मर्चेंड के खाते में नहीं पहुंचता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। आरबीआई ने इस पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए इसके लिए नए दिशा-निर्देश तय किए हैं।

 फेल्ड ट्रांजैक्शन पर नया नियम

फेल्ड ट्रांजैक्शन पर नया नियम


आरबीआई ने टर्न अराउंड टाइम (TOT) पर जारी गाइडलाइंस में निर्देश दिया है कि बैंकों को 'फेल्ड डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शंस' के मुद्दे को पांच दिनों के भीतर सुलझाना होगा।

वहीं आईएमपीएस से जुड़े फेल्ड ट्रांजैक्शंस की शिकायत को 1 दिन में सुलझाना होगा।

RBI ने सभी पेमेंट ऑपरेटर्स (Payment Operators) को फेल ट्रांजैक्शन को तय समयसीमा में निपटाने का निर्देश दिया।

इतना ही नहीं अगर इन शिकायतों का निपटारा समयसीमा के भीतर नहीं किया गया तो बैंकों को हर्जाना भरना होगा।

 बैंकों को भरना होगा पेनेल्टी

बैंकों को भरना होगा पेनेल्टी

बैंकों ने तय समयसीमा में अगर शिकायतों का निपटारा नहीं किया तो खाते से पैसे कट जाने और एटीएम से कैश न निकलने पर 5 दिन से अधिक देरी पर 100 रुपए का जुर्माना प्रतिदिन के हिसाब से लगेगा।

अगर आपके खाते से पैसा कट जाएगा और भेजे गए व्यक्ति के खाते में पैसा नहीं पहुंचने पर 1 दिन से अधिक की देरी पर 100 रुपए का जुर्माना लगेगा।

खाते से पैसे कटने के के बाद 5 दिनों तक मर्चेंट को कंफर्मेशन न मिलने पर बैंक को रोजाना 100 रुपए का जुर्माना लगेगा।

आईएमपीएस ट्रांजैक्शन फेल होने पर 1 दिन बाद से रोजाना 100 रुपए का जुर्माना लगेगा।

Comments
English summary
If an ATM machine does not tender money and amount gets deducted from your account then your bank or financial institution will have 5 days to sort out the issue failing which a fine of Rs 100 per day will be chargeable till the matter is sorted out.
देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
For Daily Alerts
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X