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आरबीआई का बड़ा फैसला: इस बैंक को नई ब्रांच खोलने पर लगाई रोक, CEO की सैलरी फ्रीज

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नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ा फैसला लेते हुए बंधन बैंक को नई ब्रांच खोलने से रोक दिया है। इतना ही नहीं आरबीआई ने बैंक के सीईओ की सैलरी को फ्रीज करने का आदेश भी दिया है। इस फैसले के बाद बंधन बैंक बिना आरबीआई के आदेश के देश में कहीं भी नई ब्रांच नहीं खोल सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने लाइसेंसिंग शर्तों को पूरा नहीं करने की वजह से बंधन बैंक पर ये कार्रवाई की है।

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आरबीआई ने बैंक के सीईओ की सैलरी को फ्रीज किया

आरबीआई ने बैंक के सीईओ की सैलरी को फ्रीज किया

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कार्रवाई के बाद पूरे मामले पर बंधन बैंक ने कहा कि बैंक नॉन-ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी (एनओएफएचसी) की लाइसेंसिंग शर्त के तहत शेयरधारक को 40 फीसदी तक कम नहीं कर पाया है। इसी वजह से अब बंधन बैंक की नई ब्रांच खोलने की साधारण मंजूरी को रोक दिया गया है। साथ ही बंधन बैंक के एमडी और सीईओ चंद्रशेखर घोष की सैलरी को भी फ्रीज कर दिया गया है।

लाइसेंसिंग शर्त के तहत आरबीआई ने की कार्रवाई

लाइसेंसिंग शर्त के तहत आरबीआई ने की कार्रवाई

दूसरी ओर बंधन बैंक की तरफ से कहा गया कि वो आरबीआई की कार्रवाई के बाद जरूरी शर्तों को पूरा करने के लिए लगातार जरूरी कदम उठा रहे हैं। नॉन-ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी (एनओएफएचसी) के शेयरहोल्डिंग को 40 फीसदी तक लाने के लिए लाइसेंसिंग शर्त का पालन करने के लिए बैंक फैसले कर रहा हैं। साथ ही बैंक इस मामले को लेकर लगातार आरबीआई के साथ संपर्क में है।

2014 में आरबीआई ने दी थी सशर्त बैंकिंग लाइसेंस

2014 में आरबीआई ने दी थी सशर्त बैंकिंग लाइसेंस

2001 में माइक्रो फाइनेंस कंपनी के बाद बंधन बैंक को साल 2014 में आरबीआई ने सशर्त बैंकिंग लाइसेंस दिया। बैंक की वेबसाइट के अनुसार, देश के कुछ हिस्सों में इस बैंक की 937 शाखाएं हैं। बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है। बैंक का परिचालन 2015 में शुरू हुआ।

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English summary
RBI bars Bandhan Bank from opening new branch freezes CEO compensation.
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