बड़ी खबर: एक और बैंक पर लगी पाबंदी, खाताधारकों को झटका, 6 महीने तक निकाल सकेंगे सिर्फ 1000 रू
नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोलकाता स्थिति कोलिकाता महिला को-ऑपरेटिव बैंक पर पाबंदी लगा दी है। वित्तीय अनियमितताओं और आरबीआई के गाइडलाइंस की अनदेखी करने की वजह से इस बैंक पर पाबंदी लगाई गई है। इससे पहले केंद्रीय बैंक ने वित्तीय अनियमितता बरतने के कारण PMC बैंक पर पांबंदी लगाई गई। इसके बाद RBI ने कर्नाटक के श्री गुरु राघवेंद्र सहकारी बैंक पर पाबंदी लगाई थी।
Jio का दबदबा, Reliance Jio बनी देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी,जानिए TOP 3 में कौन-कौन
RBI ने लगाई पाबंदी
RBI ने अब कोलिकाता महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर शिकंजा कसते हुए उस पर 6 महीने के लिए पाबंदी लगा दी है। इस पाबंदी का असर बैंक के खाताधारकों पर भी हो रहा है। बैंक के ग्राहकों को अगले 6 महीने तक महीने में सिर्फ 1000 रुपए निकालने की अनुमति है। आरबीआई ने 10 जनवरी, 2020 से 9 जुलाई, 2020 तक यानी 6 महीने में केवल 1000 रुपए ही निकाल सकेंगे।
हर महीने निकाल सकेंगे मात्र 1000
फाइनेंशियल
एक्सप्रेस
की
रिपोर्ट
के
मुताबिक
RBI
ने
अपने
कोलिकाता
महिला
को-ऑपरेटिव
बैंक
लिमिटेड
को
9
जुलाई,
2019
को
ही
अपना
कारोबार
बंद
करने
का
आदेश
दिया
था।
केंद्रीय
बैंक
के
निर्देश
के
बाद
को-ऑपरेटिव
बैंक
से
लोन-एडवांस
देने
या
रिन्यू
करने,
किसी
भी
तरह
का
निवेश
करने
या
बिना
आरबीआई
के
लिखित
अनुमति
के
कोई
भी
नया
डिपॉजिट
या
कोई
पेमेंट
करने
पर
रोक
लगा
दिया
गया।
लाइसेंस रद्द नहीं
RBI ने अपने इस आदेश को पहले 9 जनवरी 2020 तक के लिए जारी रखा, लेकिन इसके बाद आदेश को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया। अब बैंक का ये आदेश 9 जुलाई, 2020 तक वैध है। हालांकि बैंक का लाइसेंस अभी रद्द नहीं किया गया है। RBI ने अपने आदेश में कहा है कि उसके द्वारा लगाई गई पाबंदी को लाइसेंस रद्द करने की दिशा में न देखा जाए। आरबीआई के निर्देश के मुताबिक बैंक के खाताधारक अगले 6 महीने तक अपने बैंक खाते से 1000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल सकेंगे।