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Ram Janmabhoomi: राम मंदिर निर्माण के लिए दान देने पर इनकम टैक्स में मिलेगी छूट, जानिए कैसे

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नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 5 अगस्त (बुधवार) के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे। करीब 492 साल से किया जा रहा ये इंतजार आज खत्म होगा। प्रधानमंत्री अयोध्या में 12 बजकर 15 मिनट पर राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कहा जाता है कि भगवान राम ने अभिजित मुहूर्त में जन्म लिया था, इसलिए इसी मुहूर्त में आज मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत कई लोग इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे। ऐसे में एक अच्छी खबर ये भी है कि राम मंदिर निर्माण के लिए अगर आप भी दान देना चाहते हैं, तो इससे आपको इनकम टैक्स में छूट मिल सकती है।

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इनकम टैक्स में मिलेगी छूट

इनकम टैक्स में मिलेगी छूट

जो लोग मंदिर के निर्माण के लिए आर्थिक तौर पर मदद करना चाहते हैं, उनके लिए ये खुशखबरी है। जो लोग श्रीराम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट में दान देंगे, उन्हें इनकम टैक्स में छूट दी जाएगी। हालांकि ये छूट केवल श्रीराम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट में दान देने पर ही मिलेगी। आपको बता दें श्रीराम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट मंदिर के निर्माण के लिए बनाया गया था। जो भी लोग दान दे रहे हैं, वो इसी ट्रस्ट के जरिए दान दे रहे हैं। ऐसे में जो लोग दान देंगे उनके लिए वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए सरकार ने इसमें किए दान पर टैक्स की छूट दी है।

50 फीसदी तक डिडक्शन मिलेगा

50 फीसदी तक डिडक्शन मिलेगा

जो लोग इस ट्रस्ट में दान देंगे, उन्हें 50 फीसदी की सीमा तक डिडक्शन दिया जाएगा। इसके अलावा जो ट्रस्ट की आय है, उसे भी पहले से ही इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 11 और 12 के तहत छूट मिली हुई है। यानी ये छूट भी दूसरे अधिसूचित किए गए धार्मिक ट्रस्टों के जैसी ही है। इसके साथ ही जो लोग दान देंगे, उनके लिए रसीद कटवाना भी जरूरी होगा। जिसमें ट्रस्ट के नाम के अलावा, पता, दान देने वाले का नाम, कितनी राशि दान की गई, पैन आदि जानकारी होगी।

किस नियम के तहत मिलेगी छूट?

किस नियम के तहत मिलेगी छूट?

वित्त मंत्रालय ये छूट आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी के तहत दे रहा है। इस नियम के तहत अगर कोई शख्स या फिर कंपनी किसी चैरिटेबल ट्रस्ट या फिर फंड को दान देते हैं, तो उसमें उन्हें छूट मिलती है। यानी किसी संस्थान या फिर ट्रस्ट को दिए गए दान में टैक्स छूट प्राप्त होती है। हालांकि दान करते समय उसमें बताई गई शर्तों को ध्यान से पढ़ लें। आप मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट को चेक या फिर कैश के माध्यम से दान दे सकते हैं।

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English summary
Ram Janmabhoomi get income tax exemption by donation to sri ram janmabhoomi teerth trust
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