55 रुपए जमा कर हर महीने मिलेगी 3000 की मंथली पेंशन, आज से शुरू हुई ये सरकारी स्कीम,जानें सबकुछ
नई दिल्ली। मोदी सरकार ने अपने आखिरी बजट में देश के असंगठित क्षेत्र के कामगारों को पेंशन स्कीम का लाभ दिया। इस पेंशन स्कीम में आपको हर महीने 55 रुपए जमा कर मासिक 3000 रुपए पेंशन के तौर पर मिलेगा। इस सरकारी स्कीम की शुरुआत आज से शुरू हो गई। आप 15 फरवरी से इस सरकारी स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। इस स्कीम के तहत लाभार्थ को हर महीने 3000 रुपए प्रति माह पेंशन के तौर पर मिलेगा। आइए आपको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में विस्तार से बताते हैं।
पढ़ें- 40 साल तक के लोगों को मिलेगा PM मोदी की इस पेंशन स्कीम का लाभ, जानें शर्तें और नियम
आज से शुरू हुआ पंजीकरण
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की घोषणा केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट के दौरान की। 15 फरवरी से इस स्कीम की शुरुआत हो गई है। आज से आप इस स्कीम के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं। इस योजना के तहत देशभर में असंठित क्षेत्रों में काम कर रहे करीब 42 करोड़ कामगारों को लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार की कोशिश है कि देशभर के असंगठित क्षेत्र के मजदूर इस स्कीम से जुड़े और अपने भविष्य को सुरक्षित करें।
किन्हें मिलेगा इस स्कीम का लाभ
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ देशभर के असंगठित क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। इस योजना का लाभ रेहड़ी-पटरी लगाने वालों, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर और अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले असंगठित क्षेत्र के कामगार मजदूर इसका लाभ उठा सकते हैं। अगर आप किसी भी तरह के राष्ट्रीय पेंशन योजना या कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत आते हैं या योजना का हिस्सा है तो आप प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
क्या है योग्यता
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन स्कीम का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तें हैं, जिनका पालन हर लाभार्थी को करना होगा।
- केवल असंगठित क्षेत्र से जुड़े कामगर इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं।
- लाभार्थी की उम्र 40 साल से अधिक न हो। 18 से 40 साल की उम्र-सीमा के बीच के कामगार ही इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं।
- लाभार्थी किसी भी पेंशन स्कीम या सरकारी स्कीम का हिस्सा न हो।
- पति, पत्नी में से जिसे पेंशन का लाभ मिल रहा है, उसकी मौत के बाद उनके बच्चों को पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा।
- इस स्कीम में आवेदन करने वाले व्यक्ति की मासिक आय 15000 रुपए से कम होनी चाहिए।
- आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास सेविंग अकाउंट और आधार कार्ड होना जरूरी है।
हर महीने जमा करने होंगे 55 रुपए
इस स्कीम का लाभ उठाने वाले अंशधारक की उम्र अगर 18 साल है तो उसे हर माह 55 रुपए जमा करना होंगे। अगर कोई 29वें साल में इस स्कीम में जुड़ता है तो उसे हर महीने 100 रुपए देना होगा। वहीं जो व्यक्ति 40 साल की उम्र से इस स्कीम को शुरू करेगा उसे हर माह 200 रुपए जमा करना होंगे। 60 साल की उम्र पूरा होने के बाद लाभार्थी को हर महीने 3000 रुपए पेंशन मिलेगी, जो सीधे बैंक खाते में आएगी।