
PF Alert: ईपीएफओ के नियम में बड़ा बदलाव, 31 अगस्त तक जरूर निपटा लें ये जरूरी काम
नई दिल्ली। नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी खबर है। भविष्य निधि खाते में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अगर आपने भी अब तक अपने पीएफ खाते को आधार से लिंक नहीं किया है तो बिना देर कि उसे लिंक कर लें, वरना आपको भारी नुकसान हो सकता है। इम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) अपने नियमों में बदलाव करने जा रहा है। नए नियम के मुताबिक 31 अगस्त तक आपको अपने पीएफ खाते को आधार से लिंक करना बहुत जरुरी है।

31 अगस्त तक जरूर निपटा लें ये काम
EPFO के नए नियम के मुताबिक 31 अगस्त तक खाताधारकों को अपने PF खाते को आधार ( Aadhaar) से लिंक करना जरूरी है। नए नियम के मुताबिक प्रत्येक खाताधारक को अपने पीएफ खाता को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी है। आपको 31 अगस्त से इसे पूरा कर लेना जरूरी है। ईपीएफओ ने सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत PF खाते को आधार से लिंक का फैसला लिया था। अगर 31 अगस्त तक आपका पीएफ खाता आधार से लिंक नहीं होता है, तो पीएफ खाते में जमा होने वाली नियोक्ता योगदान को रोका जा सकता है।

1 सितंबर से नहीं कर पाएंगे ये काम
अगर आपने 31 अगस्त तक अपने पीफ खाते को आधार से लिंक नहीं किया तो 1 सितंबर से आपको परेशानी हो सकती है। 1 सितंबर से नियोक्ता की रकम आपके पीएफ खाते में जमा नहीं होगी। वहीं इलेक्ट्रॉनिक चालान और रिटर्न भी नहीं भर सकेंगे।

कैसे करें PF को आधार से लिंक
PF खाते को आधार से लिंक करने के लिए EPFO के आधारिक वेबसाइट https://unifiedportalmem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाकर UAN और पासवर्ड से लॉग इन करना होगा। लॉगइन करने के बाद पेज खुलेगा, जिसमें आपको आधार को लिंक करने के विक्लप पर क्लिक करना है। फिर अपना आधार नंबर और आधार कार्ड पर दर्ज अपने नाम को भरें।
फिर आपके आधार यूआईडीएआई के डाटा से वेरीफाई किया जाएगा।
फिर केवाईसी सही होने पर आपका PF खाता आधार से लिंक हो जाएगा।
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