नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी खबर, PF निकासी के नियम में हुआ बदलाव
नई दिल्ली। अगर आप नौकरीपेशा है तो आपके लिए ये खबर बेहद जरूरी है। खबर आपके भविष्य निधि के खाते से जुड़ी है। EPFO ने पीएफ खाते से जुड़े पैसे निकासी के नियम में बदलाव किया है। हाल ही में EPFO ने पीएफ निकासी से जुड़े बड़े नियम में बदलाव किया है, जिसके मुताबिक अब आप ऑफलाइन तरीके से पीएफ नहीं निकाल सकेंगे। नए नियम के तहत पीएफ खाताधारकों को मैनुअली पीएफ निकालने की सुविधा खत्म कर दी है।
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पीएफ निकासी के नियम में बदलाव
ईपीएफओ ने पीएफ निकासी के नियम में बदलाव किया है। अब आप ऑफलाइन तरीके से पीएफ का पैसा नही निकाल पाएंगे। नए नियम के मुताबिक अगर आपका आधार नंबर EPFO के यूनीवर्सल अकाउंट नंबर यानी UAN से लिंक है तो आप प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ निकालने के लिए ऑफलाइन क्लेम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको ऑनलाइन क्लेम ही करना होगा।
इस स्थिति में नहीं निकाल पाएंगे फंड
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में आधार लिंक पीएफ खातों के लिए ऑफलाइन क्लेम स्वीकार करने से मना कर दिया है। ईपीएफओ के इस नियम के बाद पीएफ खाताधारक, जिनका खाता आधार से लिंक है, उन्हें पीएफ निकालने के लिए ऑनलाइन क्लेम करना होगा। दरअसल ईपीएफओ ने फील्ड ऑफिस में ऑफलाइन क्लेम के बढ़ते मामलों के बाद लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है।
ऑनलाइन निकाल पाएंगे पैसा
EPFO
की
ओर
से
इस
संबंध
में
एक
सर्कुलर
जारी
किया
जा
चुका
है।
जिसमें
कहा
गया
है
कि
जिनका
आधार
नंबर
यूएएन
से
लिंक
है,
वो
पीएफ
क्लोम
के
लिए
फील्ड
ऑफिस
में
जबरदस्ती
का
बोझ
बढ़ाने
से
बचे।
आपको
बता
दें
कि
ऑफलाइ
तरीके
में
आपको
क्लेम
सेटेलमेंट
में
देरी
होती
है,
लेकिन
ऑनलाइन
तरीके
में
ये
काम
जल्दी
होता
है।
ऐसे
मामलों
में
कंपनियों
का
ऑफलाइन
क्लेम
स्वीकार
नहीं
किया
जाएगा
और
कंपनियों
को
सलाह
दी
गई
है
कि
वे
ऑनलाइन
क्लेम
सर्विस
प्लेटफॉर्म
का
इस्तेमाल
करें।
PF दरों में कटौती नहीं
पीएफ खाताधारकों के लिए एक अच्छी खबर है। पीएफ की ब्याज दर को कम करने के कदम को श्रम मंत्रालय ने खारिज कर दिया है। ऐसे में उम्मीद है कि पीएफ की ब्याज दरें कम नहीं होंगी। वित्त मंत्रालय ने श्रम मंत्रालय से पीएफ पर 8.65 फीसदी की सालाना तय ब्याज दर पर पुनर्विचार को कहा था।हालांकि श्रम मंत्रालय ने इसे नहीं स्वीकार किया।