PF खाताधारक ध्यान दें, भूल से भी न करें ये गलती, वरना फंस सकता है पूरा पैसा
PF खाताधारक भूल से भी न करें ये गलती,फंस सकता है पूरा पैसा
नई दिल्ली। नौकरीपेशा लोगों के लिए पीएफ खाता अनिवार्य है। पीएफ खाते में जमा पैसा आपके भविष्य को सुरक्षित करता है, लेकिन आपकी छोटी से गलती आपके इस सुरक्षित निवेश को खतरे में डाल सकती है। आपकी इस छोटी सी भूल के चलते आपका पीएफ का पैसा फंस सकता है। इन्हीं गलतियों में से एक गलती है एक यूएएन नंबर रहते हुए दूसरा यूएएन जेनरेट करना। कई लोग जब नौकरी बदलते हैं तो अपने पुराने ऑफिस का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) नंबर नई कंपनी में न देकर नया पीएफ अकाउंट खुलवा लेते हैं। जिसकी वजह से नया UAN जेनरेट होता है। आपको बताते हैं इससे आपको क्या नुकसान है...
दो यूएएन नंबर रखने का नुकसान
दो अलग-अलग UAN नंबर होने पर आपके लिए अपने खाते की डिटेल देखने में परेशानी आ सकती है। अलग-अलग यूएएन होने से आप अपने पुराने पीएफ खाते का डीटेल नहीं देख पाते हैं और आपका पुराना फंड फंसा रह सकता है। उसे आप तब तक ट्रांसफर भी नहीं कर सकते जब तक आप दोनों UAN नंबर को मर्ज न कर लें।
कैसे मर्ज करें यूएएन नंबर
यूएएन नंबर को मर्ज करने के लिए कई तरीके हैं। आप किसी भी तरीके से इसे मर्ज कर एक कर सकते हैं। पहला तरीका है कि आप अपनी मौजूदा कंपनी के साथ-साथ EPFO को भी इसकी जानकारी देनी होगी। आप [email protected] पर मेल करके अपना पुराना और नया दोनों यूएएन नंबर भरकर मेल कर सकते हैं। ईपीएफओ आपके दोनों यूएएन नंबर को वैरिफाई कर पुराने यूएएन नंबर को ब्लॉक कर देगा और फिर आप पुराने खाते में जमा राशि को नए खाते में ट्रांसफर करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
ये भी है तरीका
अगर
आपका
पीएफ
खाता
और
यूएन
आपस
में
लिंक
है
तो
आप
EPFO
वेबसाइट
के
जरिए
यूएएन
को
मर्ज
कर
सकते
हैं।
इसके
लिए
आपको
एम्प्लॉई
वन
ईपीएफ
अकाउंट
पर
क्लिक
करना
होगा।
आपको
अपना
पंजीकृत
मोबाइल
नंबर,
यूएएन
नंबर
और
कंपनी
की
आईडी
भरनी
होगी।
फिर
ओटीपी
भरने
के
बाद
पुराने
पीएफ
खाते
की
जानकारी
भरनी
होगी।
वहीं
EPFO
पोर्टल
से
आपको
पुराने
पीएफ
खाते
को
ट्रांसफर
करने
का
रिक्वेस्ट
करना
होगा।
आपके
ट्रांसफर
क्लेम
को
वेरिफाई
करने
के
बाद
यूएएन
को
लिंक
करने
का
रिक्वेस्ट
करना
होगा।
ट्रांसफर
प्रोसेस
होने
के
बाद
EPFO
आपके
पिछले
UAN
को
ब्लॉक
कर
देगा।