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पेंशनधारकों के लिए खुशखबरी, वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर की जा सकती है 5 लाख रुपए

By Anujkumar Maurya
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पेंशनधारकों के लिए खुशखबरी, वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर की जा सकती है 5 लाख रुपए

नई दिल्ली। वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। मोदी सरकार पेंशन पर टैक्स छूट की सीमा को बढ़ा सकती है। सांसद शशि थरूर ने सरकार के सामने यह प्रस्ताव रखा था कि 5 लाख रुपए तक की पेंशन को टैक्स छूट के दायरे में लाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि इस प्रस्ताव को 2018 के केन्द्रीय बजट में पारित किया जाना चाहिए। शशि थरूर ने एक पत्र की तस्वीर ट्वीट की है। इस पत्र में उनके प्रस्ताव का जवाब देते हुए कहा गया है कि सरकार उनके प्रस्ताव पर विचार कर रही है और जो भी नतीजा निकलेगा वह 2018 के फाइनेंस बिल में देखा जा सकेगा।

ये भेजा था पत्र

ये भेजा था पत्र

14 नवंबर को भेजे अपने पत्र में उन्होंने लिखा था कि एक पेंशनधारक, जिसकी उम्र 80 साल से अधिक है, उसे आयकर देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हालांकि, इसके लिए यह शर्त भी रखी है कि पेंशन की रकम सालाना 5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था कि मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बदलाव किए जाने की जरूरत है।

अभी क्या है नियम?

अभी क्या है नियम?

आपको बता दें कि मौजूदा समय में जो भी वरिष्ठ नागरिक 60 साल से 80 साल तक का होता है, उसकी 3 लाख रुपए साला तक की पेंशन पर आयकर नहीं लगता है। यानी उन्हें 3 लाख रुपए तक की पेंशन को आयकर से छूट मिलेगी। अब इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का प्रस्ताव रखा है। बताते चलें कि बजट बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और वित्त मंत्री अरुण जेटली फरवरी 2018 के पहले सप्ताह में इस बजट को पेश करेंगे।

सरकार ने किया टास्क फोर्स का गठन

सरकार ने किया टास्क फोर्स का गठन

पिछले सप्ताह ही मोदी सरकार ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है, जो डारेक्ट टैक्स लॉ बनाएंगे, ताकि देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति से निपटा जा सके। ऐसी ही एक कोशिश कांग्रेस के पी चितंबरम ने 2009 में डायरेक्ट टैक्स कोड के जरिए भी की थी। इस टास्क फोर्स को सरकार की तरफ से रिपोर्ट देने के लिए 6 महीने का समय दिया गया है।

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English summary
Pension income up to Rs. 5 lakh a year may be exempted from tax
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