NPR में अब नहीं देनी पड़ेगी अपने PAN नंबर की जानकारी, 30 लाख सैंपल जुटाने के बाद सरकार ने दिया फैसला
NPR में अब नहीं देनी पड़ेगी अपने PAN नंबर की जानकारी, 30 लाख सैंपल जुटाने के बाद सरकार ने दिया फैसला
नई दिल्ली। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) के तहत दी जाने वाली जानकारियों में से अहम बदलाव किया गया है। एनपीआर फॉर्म से PAN नंबर का कॉलम हटा दिया गया है। सरकार 30 लाख सैंपल टैस्ट करने के बाद ये फैसला लिया। इस बदलाव के बाद अब लोगों को एनपीआर में अपने पैन नंबर की जानकारी नहीं देनी होगी। अब लोगों से पैन की जानकारी देने के लिए नहीं कहा जाएगा।
इस सैंपल टेस्ट के बाद सरकार ने एनपीआर में पैन का कॉलम हटाने का फैसला किया है। वहीं ये भी कहा गया कि लोग अपनी मर्जी से ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, वोटर आई कार्ड और आधार कार्ड नंबर जैसी जानकारी दे सकती है। वहीं एनपीआर के संशोधित फॉर्मेट में मातृ भाषा को दर्ज करने का अलग कॉलम जोड़ा गया है।
गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल और केरल की राज्य सरकार ने अपने राज्यों में एनपीआर की अनुमति नहीं देने का फैसला किया है। दोनों राज्यों ने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस (NCR) का विरोध किया है और उनका मानना है कि एनपीआर एनआरसी की तरफ आगे बढ़ने की प्रक्रिया है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह खुद इस पर सफाई दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि एनपीआर के दौरान जुटाए गए डेटा का एनआरसी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।