17 करोड़ PAN कार्ड्स पर मंडराया खतरा, 31 मार्च तक नहीं किया ये काम तो बेकार हो जाएगा कार्ड
नई दिल्ली। पैन कार्ड वित्तीय लेन-देन के लिए जरूरी दस्तावेजों में शामिल है। मोदी सरकार ने आधार की अनिवार्यता कई योजनाओं और दस्तावेजों के साथ कर दी है। सभी कार्डधारकों को अपने पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। अगर आपने अभी तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो 31 मार्च के बाद आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2020 है।
... तो पैन इन-ऑपरेटिव हो जाएगा
सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने का समय कई बार आगे बढ़ाया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, 27 जनवरी तक 30.75 करोड़ पैन को आधार से लिंक किया जा चुका है। इसके अलावा 17.85 पैन अभी भी आधार से लिंक किए जाने बाकी है। वहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कहा है कि अगर 31 मार्च तक पैन कार्ड को आधार के लिंक नहीं किया गया तो ये इन-ऑपरेटिव हो जाएगा। सीबीडीटी की तरफ से कहा गया है कि अगर किसी का पैन इन-ऑपरेटिव हो जाता है तो इसके बिना होने वाली परेशानियों का सामना करना होगा। 31 मार्च के बाद आधार कार्ड से पैन को लिंक करने वह उस दिन से ऑपरेटिव माना जाएगा, जिस दिन उसे लिंक किया जाएगा।
31 मार्च तक कर लें आधार से पैन लिंक
सीबीडीटी ने इसके बारे में जानकारी देते हुए कहा कि एक जुलाई, 2017 तक जिस किसी को भी पैन आवंटित किए गए हैं, उन्हें आईटी-एक्ट की धारा 139-एए की उपधारा (2) के तहत अपने आधार के बारे में जानकारी 31 मार्च तक जानकारी देनी है। ऐसा ना कर पाने पर कार्डधारक का पैन निष्क्रिय हो जाएगा। आईटी एक्ट की धारा 139-एए (2) के मुताबिक, एक जुलाई तक जिनके पास पैन है और आधार कार्ड लेने के लिए पात्र हैं, उन्हें आधार संख्या के बारे में ऑथोरिटी को सूचित करना होगा।
17 करोड़ पैन लिंक होने बाकी
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2018, में आधार को वैध करार देते हुए कहा था कि पैन कार्ड अलॉटमेंट के लिए आधार होना जरूरी है। 10 डिजिट वाला अल्फान्यूमेरिक नंबर पैन कार्ड आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। आधार और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट ( www.incometaxindiaefiling.gov.in ) पर जाना होगा। जहां पर आपको पैन-आधार लिंक करने का विकल्प दिखाई पड़ेगा। इस वेबसाइट पर दिए गए लिंक पैन आधार लिंक ऑनलाइन (Pan Aadhaar Link Online) पर क्लिक करिए।
ऐसे करें आधार को पैन से लिंक
इसके बाद आप अपना पैन नंबर डालिए और दिए गए स्थान पर अपना आधार नंबर एंटर कीजिए। आधार में लिखा गया अपना नाम सही कैटेगरी में भरिए। अगर आपके आधार कार्ड में केवल बर्थ ईयर ही लिखा हुआ है तो आप उस बॉक्स पर मार्क करिए जहां पर लिखा हो- आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड। अगर आप अपनी आधार से जुड़ी डिटेल्स को UIDAI से चेक कराना चाहते हैं तो आप 'I agree to validate my Aadhar details with UIDAI' वाले बॉक्स को टिक करें। पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करने के लिए स्क्रीन पर नजर आने वाले इमेज कोड को भी भरना होगा। इसके बाद आधार पैन को लिंक करने के लिए लिंक आधार के विकल्प पर क्लिक करें।