PAN नंबर भरते वक्त न करें ये गलती, भरना पड़ सकता है 10,000 रू का जुर्माना
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नई दिल्ली। पैन कार्ड अहम दस्तावेजों में से एक है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना हो, या कोई बड़ा वित्तीय लेन-देन करना हो या फिर बैंक खाता खुलवाना हो पैन कार्ड की जरूरत आपको पड़ती है, लेकिन बार फॉर्म में PAN नंबर भरने वक्त गलती हो जाती है। ये गलती अब भारी पड़ सकती है। अगर पैन कार्ड भरते समय आपने कोई गलती की तो आपको 10000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
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PAN कार्ड धारकों के लिए खास खबर
पैन
कार्ड
धारकों
के
लिए
ये
खबर
अहम
है।
अगर
आपने
पैन
कार्ड
नंबर
भरने
में
गलती
की
या
पैन
कार्ड
से
संबंधित
गलत
जानकारी
दी
तो
आपके
लिए
मुश्किल
खड़ी
हो
सकती
है।
नियमों
के
मुताबिक,
अगर
आपने
किसी
फॉर्म
में
गलत
पैन
नंबर
दे
दिया
है
तो
इसके
लिए
आपको
10,000
रुपए
तक
का
जुर्माना
भरना
पड़
सकता
है।
इनकम
टैक्स
एक्ट
के
1961
के
सेक्शन
272B
के
तहत
गलवतच
पैन
नंबर
या
जानकारी
देने
पर
आयकर
विभाग
आप
पर
10,000
रुपए
तक
का
जुर्माना
लगा
सकता
है।
पैन की जगह आधार से चलेगा काम
पैन
कार्ड
धारकों
के
लिए
एक
और
अहम
जानकारी
है।
अगर
आप
पैन
कार्ड
भूल
भी
गए
हैं
तो
इसकी
जगह
अपना
आधार
नंबर
देकर
काम
कर
सकते
हैं।
पैन
कार्ड
की
जगह
आधार
को
विकल्प
के
तौर
पर
मान्य
किया
गया
है।
मतलब
आयकर
रिटर्न
भरने
के
लिए
अब
आप
आधार
नंबर
का
भी
इस्तेमाल
कर
सकते
हैं।
हालांकि
अगर
आपने
गलत
आधार
नंबर
दे
दिया
तो
इसके
लिए
भी
10,000
रुपए
का
जुर्माना
देना
होगा।
आयकर
रिटर्न
की
तरह
अब
आप
बड़े
लेनदेन
में
पैन
कार्ड
की
जगह
आधार
नंबर
का
इस्तेमाल
कर
सकते
हैं।
लगेगा जुर्माना
अगर आपके पास 1 के बजाए दो आधार कार्ड है तो भी आप जुर्माने के भागी बन सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 272B के तहत अगर किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन है तो इसके लिए भी 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसे में बेहतर है कि आप जुर्माने से बचने के लिए अपना दूसरा पैन कार्ड सब्मिट कर दें।