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PAN card alert! पैन कार्ड को लेकर की ये गलती तो भरना होगा 10,000 रुपए तक का जुर्माना

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नई दिल्ली। पैन कार्ड ( Permanent account number) अहम दस्तावेजों में से एक है। बिना पैन कार्ड के आप न तो अपने आयकर रिटर्न भर सकते हैं , न बैंक खाता खोल सकते हैं और न ही खाते से बड़ा लेन-देन कर सकते हैं । किसी भी वित्तीय लेनदेन करनी हो, हर जगह पैन कार्ड की आवश्यकत पड़ती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पैन कार्ड की वजह से आपको पेनेल्टी भी भरनी पड़ सकती है । अगर आपके पास एक से अधिक पैन कार्ड है तो आपको ये महंगा पड़ सकता है। अगर आपने दो बार अलग-अलग पैन कार्ड बनवाया है तो यह आपको बड़ा महंगा पड़ सकता है।

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 क्या आपके पास है दो पैन कार्ड

क्या आपके पास है दो पैन कार्ड

अगर आपके पास एक से अधिक पैन कार्ड है तो आपकी मुश्किल बढ़ने वाली है। आप पर भारी जुर्माना लग सकता है। इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 27बी के तहत अगर एक से अधिक पैन कार्ड बनवाने पर आपको 10,000 रुपए की पेनाल्टी देनी होगी। मतलब ये कि अगर आपके नाम पर एक से अधिक पैन कार्ड है तो बिना देर किए उसे सरेंडर कर दें, वरना आपको 10,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

 कैसे करें पैन कार्ड सरेंडर

कैसे करें पैन कार्ड सरेंडर

अगर आपके नाम पर भी एक से अधिक पैन कार्ड है तो बिना देर किए उसे फौरन सरेंडर करें। पैन कार्ड सरेंडर करने के लिए आपको कही जानें की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे अपना दूसरा पैन कार्ड सरेंडर कर सकते हैं। इसके लिए आपको NSDL की वेबसाइट पर जाना होगा। यहां Application Type पर जाकर ड्रॉप-डाउन करें। इसके बाद Changes or Correction in existing PAN Data/Reprint of PAN Card का विकल्प चुनना होगा।
इसके बाद आपको पूरी फॉर्म भरनी होगी। फॉर्म भरने के बाद Submit पर क्लिक करने के बाद आपका रिक्वेस्ट रजिस्टर्ड हो जाएगा। आपको वहां से एक एक टोकन नंबर मिलेगा और यहीं जानकारी आपके ईमेल पर भी आ जाएगी।

 एक से अधिक पैन कार्ड रखने पर लगेगा 10000 रुपए तक का जुर्माना

एक से अधिक पैन कार्ड रखने पर लगेगा 10000 रुपए तक का जुर्माना

आपको इसके बाद Continue with PAN Application Form पर क्लिक करना है, जिसके बाद एक नया वेबपेज खुलेगा। इस नए वेबपेज पर जाकर आपको Submit scanned images through e-Sign का ऑप्शन चुनना होगा। इसके बाद आपको अपना पैन नंबर डिटेल भरना होगा। यहां वहीं पैन नंबर भरें जिसे आप जारी रखना चाहते हैं। इसके बाद आपको फॉर्म में अपने पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट नंबर और दूसरी जानकारी भरें। इसके बाद आपको एक्स्ट्रा पैन की डिटेल भरनी होगी, जिसे आप सब्मिट करना चाहते हैं। इसके बाद आपको आपना आईडी, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ भरना होगा, जो आपके उस पैन कार्ड में लिखा है जिसे आप सब्मिट करना चाहते हैं। इसके बाद आपको अपनी तस्वीर, हस्ताक्षर और जरूरी डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। फॉर्म भरने के बाद आखिरी में पेमेंट करना होगा। आप डिमांड ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के जरिए करनी होगा। इन जानकारी के साथ आपको NSDL e-Gov को रिसिप्ट की एक प्रिंट कॉपी और दो फोटो के साथ पैन कैंसिल करने के लिए एप्लीकेशन भेजनी होगी।

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English summary
The Income Tax department has strictly prohibited having more than one PAN card in order to maintain transparency of an individual's identity.
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