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40 साल तक के लोगों को मिलेगा PM मोदी की इस पेंशन स्कीम का लाभ, जानें शर्तें और नियम

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नई दिल्ली। 1 फरवरी को वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में अंतरिम बजट पेश किया। इस बजट में कई बड़ी घोषणाएं की गई। इन घोषणाओं में से एक थी पेंशन स्कीम। इस पेंशन स्कीम में असंगठित वर्ग के मजदूर वर्ग के लोगों के लिए भी एक खास पेंशन योजना का ऐलान किया गया। इस योजना से जुड़ने वाले लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana) की शुरुआत कर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के भविष्य को सुरक्षित बनाने की पहल की है। इस योजना से जुड़े लोगों को 60 साल के बाद 3000 रुपए मासिक पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। इस योजना से जुड़ने के लिए कुछ शर्तें और नियम जारी किए गए हैं। हम आपको इन नियमों के बारे में विस्तार से बता रहे हैं....

 40 साल तक के लोगों उठा सकते हैं लाभ

40 साल तक के लोगों उठा सकते हैं लाभ

इस योजना से जुड़ने के लिए कामगारों की उम्र सीमा निर्धारित की गई है। इस योजना से जुड़े मजदूरों की उम्रसीमा 18 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए। 40 साल से अधिक उम्र के लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। इतना ही नहीं अगर आपने पहले से ही केंद्र सरकार की सहायता वाली किसी अन्य पेंशन स्कीम की सदस्यता ली है तो आप मानधन योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।

 15 फरवरी से लागू, पत्नी को मिलेगा लाभ

15 फरवरी से लागू, पत्नी को मिलेगा लाभ

इस सरकारी स्कीम का लाभ उठाने के लिए आप इस योजना के लिए 15 फरवरी 2019 से जुड़ सकते हैं। इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोगों लोगों को 3000 रुपए प्रति महीने पेंशन का लाभ मिलेगा।योजना में यह भी प्रावधान होगा कि यदि कोई कामगार नियमित रूप से अंशदान करता रहा है और अचानक उसकी मौत हो जाती है तो उसकी पत्नी योजना को आगे बढ़ाने की पात्र होगी। लाभार्थी की पत्नी अथवा पति अंशदाता की मृत्यु होने पर योजना से यदि बाहर होना चाहते हैं तो वह किये गये कुल अंशदान पर ब्याज सहित पूरी राशि को प्राप्त कर सकते हैं। वहीं सरकार ने इस योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। इस योजना से जुड़े लाभार्थी की मौत होने पर केवल उनके पति अथवा पत्नी इस इस स्कीम के तहत 50% पेंशन पा सकेंगे। अगर लाभार्थी और उसके पार्टनर दोनों की मौत हो जाती है तो पेंशन की रकम वापस पेंशन फंड में वापस चला जाएगा।

 पेंशन स्कीम को लेकर शर्तें

पेंशन स्कीम को लेकर शर्तें

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर अगर कोई लाभार्थी 18 साल की उम्र में इस स्कीम से जुड़ता है तो उसे हर महीने 55 रुपए देने गोगे। अगर कोई 29वें साल में इस स्कीम में जुड़ता है तो उसे हर महीने 100 रुपए देना होगा। अगर कोई 40वें साल में इस स्कीम से जुड़ता है तो उसे हर महीने 200 रुपए देना होगा। इस योजना में जितनी रकम आप जमा करेंगे, उतनी ही रकम सरकार भी आपके पेंशन खाते में जमा करवाएगी।

 कौन हो सकते हैं शामिल

कौन हो सकते हैं शामिल

यह योजना में रेहड़ी-पटरी लगाने वालों, रिक्‍शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, बीड़ी बनाने वाले, हथकरघा, कृषि कामगार, मोची, धोबी, चमड़ा कामगार और इसी प्रकार के दूसरे कार्यों में लगे असंगठित क्षेत्र के मजदूर और कामगार शामिल होकर अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। ये योजना उन्हें सामाजित और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। इस पेंशन योजना से जुड़ने के लिए असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मी की इनकम 15,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अप्लाई करने वाले शख्स के पास सेविंग बैंक अकाउंट और आधार नंबर होना चाहिए।

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English summary
Finance Minister Piyush Goyal announced a new pension scheme for unorganised sector labourers with a flourish in his budget but a government notification shows that only those below 40 years can join the scheme.
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