Online payment New Rule: साल 2022 में बदल जाएंगे ऑनलाइन पेमेंट के नियम, जानना जरूरी
Online payment New Rule: साल 2022 के शुरुआत के साथ ही बदल जाएंगे ऑनलाइन पेमेंट के नियम, जानना जरूरी
नई दिल्ली, 23 दिसंबर। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। साल 2022 के शुरुआत के साथ ही ऑनलाइन पेमेंट के नियम बदल जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ऑनलाइन पेमेंट के नियमों में बदलाव किया है। नए नियम के मुताबिक सभी मर्चेंट की वेबसाइट और ऐप से क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की डिटेल हटाने के लिए कहा है।ऑनलाइन लेनदेन को लेकर RBI ने बड़ी राहत देते हुए इसकी डेडलाइन को 6 महीने बढ़ा दिया है। टोकनाइजेशन की सुविधा 30 जून के बाद लागू की जाएगी। पहले इसकी डेडलाइन 1 जनवरी थी।

1 जनवरी से बदल जाएंगे ऑनलाइन पेमेंट के नियम
आरबीआई के आदेश के बाद सभी कारोबारियों और पेमेंट गेटवे को अपने सर्वर से यूजर्स के क्रेडिट और डेबिट कार्ड की डिटेल को डिलीट करना होगा। नए नियम के मुताबिक अब आपको हर बार ऑनलाइन शॉपिंग या पेमेंट करते वक्त अपने कार्ड की पूरी डिटेल भरनी होगी। बैंकों ने अपने ग्राहकों को नए नियमों के बारे में बताना शुरू कर दिया है।

क्या है टोकनाइजेशन
ऑनलाइन पेमेंट को अधिक सुरक्षित करने करने के लिए आरबीआई ने क्रेडिट-डेबिट कार्ड के नियम को बदल दिया है। आरबीआई ने टोकनाइजेशन को लेकर बड़ा बदलाव किया है। इस समय आप जब ऑनलाइन पेमेंट या टांजैक्शन करते हैं तो डेबिट या क्रेडिट कार्ड की 16 अंकों संख्या, कार्ड की डेडलाइन, सीवीवी और वन-टाइम पासवर्ड दर्ज करना होता है। वर्तमान में आपके कार्ड की डिटेल इन ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर सेव हो जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।

1 जनवरी से बदल जाएंगे ATM
1 जनवरी 2022 से आपके लिए एटीएम से कैश निकालना महंगा हो जाएगा। जनवरी 2022 से ATM के इस्तेमाल करने पर आपको ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। RBI ने नए नियम के मुताबिक अब तय सीमा के बाद एटीएम ट्रांजैक्शन करने पर आपको अधिक चार्ज देने होंगे। दरअसल 1 जनवरी से देश के सभी बैंकों ने एटीएम चार्ज 5 फीसदी तक बढ़ाने का फैसला किया है। जिसके मुताबिक तय सीमा के बाद एटीएम से कैश निकालने पर आपको हर बार 21 रुपए देने होंगे।












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