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Corona Guidelines: राज्यों को नाइट कर्फ्यू की मिली इजाजत, लॉकडाउन से पहले लेनी होगी केंद्र की मंजूरी

Corona Guidelines: लॉकडाउन से पहले राज्यों को लेनी होगी केंद्र की मंजूरी

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नई दिल्ली। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच आजड केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। गृह मंत्रालय ने 1 दिसंबर से कोरोना वायरस महामारी को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है। इस गाइडलाइंस को लेकर कंटेनमेंट जोन (Containment), सर्विलांस (Surveillance) और सावधानी (Caution) पर सबसे ज्यादा फोकस दिया गया है। वहीं राज्‍यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को भीड़-भाड़ वाली जगहों पर भीड़ को नियंत्रित करने और अधिक सावधानी बरतने का निर्देश दिया है।

 No state lockdown without Centres nod, containment zones back in focus: MHAs new Covid guidelines

नई गाइडलाइंस में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को नाइट कर्फ्यू लगाने की छूट दी है। गृहमंत्रालय ने कहा है कि कोरोना महामारी का आकलन करने के बाद प्रदेश सरकार केवल निषिद्ध क्षेत्रों में रात्रिकालीन कर्फ्यू जैसी स्थानीय पाबंदियां लगा सकते हैं।

वहीं केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस में कहा है कि लॉकडाउन लगाने से पहले प्रदेश सरकारों को केंद्र से अनुमति लेनी होगी। नई गाइडलाइंस के मुताबिक निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर किसी भी प्रकार का स्थानीय लॉकडाउन लागू करने के पहले राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश की केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होगी।गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि कोरोना को देखते हुए निगरानी, ​​नियंत्रण और सावधानी के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये नए दिशानिर्देश जारी किए जा रहे हैं। इसमें कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की ढिलाई ना दी जाए और आदेशों का सख्ती से पालन हो। कंटेनमेंट जोन में आवश्यक सेवाओं के अलावा अन्य किसी आवाजाही की इजाजत ना दी जाए।

 कोरोना वायरस: केंद्र ने जारी की नई गाइडलाइंस, इन क्षेत्रों में सिर्फ आवश्यक सेवाओं की होगी अनुमति कोरोना वायरस: केंद्र ने जारी की नई गाइडलाइंस, इन क्षेत्रों में सिर्फ आवश्यक सेवाओं की होगी अनुमति

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English summary
No state lockdown without Centre's nod, containment zones back in focus: MHA's new Covid guidelines
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