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भगोड़े विजय माल्या को झटका, बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका

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नई दिल्ली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समेत भारतीय बैंकों का 9000 करोड़ रुपए लेकर फरार हो चुके शराब कारोबारी विजय माल्या को झटका लगा है। भगोड़े विजय माल्या को बॉम्बे हाईकोर्ट से एक और झटका लगा और कोर्ट ने माल्या की याचिका को खारिज कर दी। इस याचिका के जरिए माल्या ने सरकारी एजेंसियों द्वारा उसकी संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उसकी याचिका को नामंजूर कर दिया।

 No HC relief to Vijay Mallya on proceedings for seizure of assets

आपको बता दें कि विजय माल्या ब्रिटेन में प्रत्यर्पण की कार्यवाही का सामना कर रहा है। विजय माल्या को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार और भारतीय जांच एजेंसियां लगातार प्रयास कर रही हैं। आपको बता दें कि माल्या ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील की थी कि सरकारी एजेंसियों को उसके या संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई से तब तक रोका जाए जब तक कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने पर कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता।

गौरतलब है कि विशेष अदालत ने जनवरी में उसे भगोड़ा घोषित किया था। जिसे माल्या ने बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है। बैंकों का हजारों करोड़ लेकर फरार हो चुके माल्या की संपत्ति बेच कर बैंक अपना कर्ज चुकाना चाहती है। इसके खिलाफ माल्या ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की।

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English summary
The Bombay High Court Thursday refused to grant stay on proceedings before a special court on confiscation of properties of embattled liquor tycoon Vijay Mallya.
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