क्या 2000 से ज्यादा के UPI पर लगेगा GST? अब सरकार ने दी स्पष्ट जानकारी
GST on UPI Transactions: केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Pankaj Chaudhary) ने मानसून सत्र (Monsoon session) के दौरान राज्यसभा में साफ कर दिया कि सरकार की 2,000 रुपए से अधिक के UPI लेनदेन पर GST लगाने की कोई योजना नहीं है।
उन्होंने यह स्टेटमेंट राज्य सभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में दिया। इससे पहले ऐसी अटकलों का जिक्र था कि सरकार UPI ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगाने पर विचार कर रही है।

इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, मंत्री ने कहा कि, 'जीएसटी काउंसिल ने 2000 रुपए से ज्यादा के UPI लेनदेन पर GST लगाने की कोई सिफारिश नहीं की है।' उन्होंने यह भी साफ किया कि GST दरें और छूट काउंसिल की सिफारिशों पर आधारित होती हैं, जिसमें केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य शामिल होते हैं।
केंद्र के राजस्व घाटे पर स्थिति
पंकज चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार को फिलहाल किसी राजस्व घाटे की आशंका नहीं है और उसका लक्ष्य 2025-26 के बजट अनुमानों को हासिल करना है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा (Fiscal deficit) लगभग ₹15.69 लाख करोड़ रहने का अनुमान है, जो GDP का 4.4% है।
राज्यों की वित्तीय मदद के संदर्भ में मंत्री ने बताया कि सरकार राज्यों को वित्त आयोग अनुदान (Finance Commission grants), केंद्र प्रायोजित योजनाओं और पूंजीगत व्यय (Capital expenditure) के लिए ऋण (Loan) जैसी विशेष सहायता से समर्थन देती है। 2025-26 में राज्यों को ट्रांसफर किए जा रहे कुल संसाधनों का अनुमान ₹25.01 लाख करोड़ है।
FAQs: UPI पर GST से जुड़े आम सवाल
Q1. क्या ₹2000 से ऊपर के UPI ट्रांजैक्शन पर GST लगेगा?
नहीं, सरकार ने संसद में साफ किया है कि ऐसी कोई योजना नहीं है।
Q2. GST दरें कौन तय करता है?
GST परिषद, जिसमें केंद्र और राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं।
Q3. क्या अभी तक किसी ट्रांजैक्शन पर GST लगता है?
नहीं, आम ग्राहक के लिए UPI ट्रांजैक्शन पूरी तरह टैक्स फ्री हैं।
Q4. क्या सरकार को राजस्व घाटे की आशंका है?
मंत्री ने कहा कि फिलहाल कोई पूर्वानुमानित घाटा नहीं है।












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