आप भी करते हैं ATM का इस्तेमाल, तो जरूर पढ़ें ये राहत भरी खबर
जीएसटी को लेकर आम आदमी के लिए राहत की बड़ी खबर आई है। अब एटीएम से पैसे निकालने पर ग्राहकों को जीएसटी नहीं देना होगा। एटीएम निकासी को वस्तु एवं सेवा कर (GST) के दायरे से बाहर कर दिया गया है। इसके साथ ही चेकबुक से पैसे निकालने पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। राजस्व विभाग ने बार-बार उठने वाले प्रश्नों का स्पष
Recommended Video
नई दिल्ली। जीएसटी को लेकर आम आदमी के लिए राहत की बड़ी खबर आई है। अब एटीएम से पैसे निकालने पर ग्राहकों को जीएसटी नहीं देना होगा। एटीएम निकासी को वस्तु एवं सेवा कर (GST) के दायरे से बाहर कर दिया गया है। इसके साथ ही चेकबुक से पैसे निकालने पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। राजस्व विभाग ने बार-बार उठने वाले प्रश्नों का स्पष्टीकरण पेश किया है।
एएफक्यू के जरिये दिया जवाब
राजस्व विभाग ने बैंकिंग, बीमा और शेयर ब्रोकर सेवाओं पर जीएसटी को लेकर उठे सवालों पर जवाब दिया है। इन सभी पर लगने वाले जीएसटी को लेकर कई सवाल विभाग के सामने आते थे, जिसका स्पष्टीकरण (एएफएक्यू) जारी करते हुए विभाग ने भी प्रश्नों का जवाब दिया है। पीडब्लूसी में पार्टनर एंव लीडर (अप्रत्यक्ष कर) प्रतीक जैन ने कहा कि एएफक्यू इसलिए जरूरी है क्योंकि जीएसटी में वित्तिय सेवाओं को सबसे मुश्किल माना जाता है।
चेकबुक और एटीएम से पैसे निकालने पर कोई जीएसटी नहीं
विभाग ने बताया है कि एटीएम से निकाले गए पैसों पर कोई जीएसटी नहीं देना होगा। एटीएम से पैसे निकालने को जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया गया है। इसके साथ ही चेकबुक से पैसे निकालने पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। हालांकि क्रेडिट कार्ड बिल के भुगतान पर लेट चार्ज और एनआरआई द्वारा खरीदी गईं इंशोरेंस पॉलिसी पर जीएसटी लगेगा। विभाग ने बताया है कि शेयर, डेरिवेटिव्स और वायदा सौदें से जुड़ा लेन-देन भी जीएसटी दायरे के बाहर है।
लंगर को भी जीएसटी दायरे से किया बाहर
कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने मुफ्त लंगर को भी जीएसटी से बाहर कर दिया था। केंद्र सरकार का कहना है कि मानवता को मुफ्त भोजन देने की सेवा करने वालों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। केन्द्र सरकार ने अपने फैसले में पिछले एक साल में जीएसटी के तहत वसूले गए टैक्स को भी वापिस करने की बात भी कही।