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बुकिंग के 24 घंटे बाद तक फ्लाइट टिकट कैंसिल करने पर नहीं लगेगा चार्ज, बैगेज गायब होने पर मिलेगा अधिक मुआवजा

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नई दिल्‍ली। हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अच्‍छी खबर है। जी हां यात्री अगर अब टिकट बुक करने के दिन ही कैंसिल करते हैं तो उन्‍हें टिकट की पूरी राशि लौटाई जाएगी। इतना ही नहीं बैगेज के गुम होने की स्थिति में भी यात्रियों को अधिक मुआवजा मिलेगा। सिविल एविएशन मिनिस्टरी ने इस संबंध में बुधवार को नया पैसेंजर चार्टर तैयार किया। हालांकि, अगर पैसेंजर यात्रा से एक सप्ताह पहले टिकट बुक करते हैं तो उनसे जीरो कैंसिलेशन चार्ज नहीं काटा जाएगा।

बुकिंग के 24 घंटे बाद तक फ्लाइट टिकट कैंसिल करने पर नहीं लगेगा चार्ज, बैगेज गायब होने पर मिलेगा अधिक मुआवजा

ऐसे पैसेंजर से एयरलाइन कंपनी कैंसिलेशन चार्ज के अलावा फ्यूल सरचार्ज के पैसे काटेगी, लेकिन टिकट पर लगने वाले टैक्स, यूजर डेवलपमेंट फी, एयरपोर्ट डेवलपमेंट फी और पैसेंजर सर्विस फी आदि लौटा दिए जाएंगे। आपको बता दें कि वर्तमान में टिकट बुक करने के तुरंत बाद भी टिकट कैंसिल करने पर एयरलाइन कंपनी 3 हजार से 4500 रुपए के बीच काटती है।

हवाई यात्रियों की ये मांग थी कि टिकट कैंसिल करने के बाद उनसे डेवलपमेंट फी, एयरपोर्ट डेवलपमेंट फी, पैसेंजर सर्विस फी इत्यादि के पैसे लैटाए जाए। लोगों की इस मांग को अब सरकार ने मान लिया है जिसका प्रावधान नए चार्टर में किया गया है।

English summary
New passenger charter: No charges on cancellation of ticket within a day of booking.
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